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Tax Return : क्या किसी की मौत के बाद भी जरूरी होता टैक्स रिटर्न भरना? जानिए क्या कहता है कानून

क्या मृत व्यक्ति की ओर से ITR दाखिल करना चाहिए, यदि हां तो यह कौन कर सकता है और यदि नहीं भरा तो इसका क्या खामियाजा भुगतना होगा।

Sachin Chaturvedi Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: July 15, 2022 18:50 IST
Income Tax Return- India TV Paisa
Photo:FILE Income Tax Return

Tax Return : व्यक्ति जिंदगी भर कमाई के लिए भागदौड़ करता है और मौत के बाद सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर अपनी कमाई पर टैक्स भरता रहा हो, क्या उसकी मौत के बाद भी उसके नाम से आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। आपको यह सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे। लेकिन यह पूरी तरह से सच ही है। 

2021-22 के वित्तीय वर्ष में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीक नजदीक आ रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या मृत व्यक्ति की ओर से रिटर्न दाखिल करना चाहिए, यदि हां तो यह कौन कर सकता है और यदि नहीं भरा तो इसका क्या खामियाजा भुगतना होगा। 

क्या कहता है नियम

टैक्स मामलों के जानकार सीए अक्षत चौबे बताते हैं कि मृत व्यक्ति आईटीआर के दायरे में आता है तो उसके कानूनी वारिस को टैक्स फाइल करना जरूरी होता है। ऐसे लोगों के कानूनी वारिस का यह फर्ज बनता है कि वह मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। मृत व्यक्ति का आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले उसके किसी परिजन को कानूनी वारिस की मंजूरी दिलानी होगी। 

कराना होगा रजिस्ट्रेशन 

  • रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा
  • आपको कोर्ट या नगर निगम से मिली कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की एक कॉपी लेनी होगी
  • आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं
  • 'My Account' के जरिए 'Register as legal heir' पर क्लिक करें
  • इसके बाद खुद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी करें
  • इसके कुछ दिन बाद आपको  आयकर विभाग से आपके रजिस्टर्ड होने की जानकारी मिल जाएगी

इन बातों का रखें ख्याल 

  • मृत व्यक्ति का आईटीआर भी वैसे ही भरा जाएगा, जैसे आप आपना आईटीआर भरते हैं।
  • कानूनी वारिस बनने के बाद आप मृत व्यक्ति के खाते में लॉगिन कर पाएंगे। 
  • आईटीआर भरने के बाद टैक्स विभाग उस खाते को स्थाई रूप से बंद कर देगा। 
  • आपके पास मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए
  • इसके साथ कानूनी वारिस का पैन कार्ड और आधार कार्ड और वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र 
  • आयकर रिटर्न भरे जाने के बाद रिफंड मृत व्यक्ति के ही खाते में आएगा। 
  • बैंक खाते से पैसे निकालने और उसे बंद करवाने के लिए आपको उनके बैंक से संपर्क करना होगा।

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