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सेबी ने इन्फोसिस के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग सहित अलग-अलग मामलों में इकाइयों पर लगाई रोक

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jun 01, 2021 09:59 pm IST,  Updated : Jun 01, 2021 09:59 pm IST

सेबी ने सोमवार को पारित अंतरिम आदेश में यह जानकारी देते हुये कहा कि यह मामला इन्फोसिस के 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही परिणामों से जुड़ा है।

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शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग मामलें में कार्रवाई Image Source : INFOSYS

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को इन्फोसिस के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त इकाइयों सहित कई कंपनियों पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। सेबी ने आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए आठ इकाइयों को प्रतिभूति बाजार में जाने से रोक लगा दी। नियामक ने आठ इकाइयों पर अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाते समय उनमें से दो कंपनियों से 3.06 करोड़ रुपए का अवैध लाभ जब्त करने के भी निर्देश दिए। इन दो कंपनियों में कैपिटल वन पार्टनर्स और टेसोरा कैपिटल शामिल हैं। इन उद्यमों ने इन्फोसिस के वित्तीय परिणामों से जुड़ी मूल्य संवेदनशील अप्रकाशित सूचना के रहते इन्फोसिस के शेयरों में कारोबार किया। 

सेबी ने सोमवार को पारित अंतरिम आदेश में यह जानकारी देते हुये कहा कि यह मामला इन्फोसिस के 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही परिणामों से जुड़ा है। सेबी ने एक अन्य मामले में कैपिटल हीड कंपनी फाइनेंशियल रिसर्च के अकेले मालिक शैलेंद्र सेन को निवेश सलाहकार के तौर पर पंजीकरण की खातिर अपने आवेदन में नियामक को गलत सूचना देने के लिए पूंजी बाजारों से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। नियामक ने साथ ही पिरामिट सैमिरा थियेटर के शेयरों में फर्जी तरीके से कारोबार करने के लिए 19 व्यापार इकाइयों पर कुल 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 

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