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ट्विटर को महंगा पड़ा मोदी सरकार से टकराव, 4 महीने में 25 प्रतिशत टूट गया स्टॉक

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jun 17, 2021 11:12 pm IST,  Updated : Jun 17, 2021 11:19 pm IST

स्टॉक 26 फरवरी को साल के उच्च स्तर 80.75 डॉलर पर पहुंच गया था। इस दिन से अब तक स्टॉक में करीब 25 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल चुकी है

ट्विटर का शेयर 25...- India TV Hindi
ट्विटर का शेयर 25 प्रतिशत टूटा

नई दिल्ली: भारत सरकार से टक्कर लेना ट्विटर को भारी पड़ गया है। विवाद के बाद बीते 4 महीने में कंपनी का शेयर 25 प्रतिशत टूट गया है। दरअसल भारत सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया है जिसके मुताबिक अब ट्विटर को भारत में कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई है और इसपर किसी भी थर्ड पार्टी कंटेट के लिये एक्शन लिया जा सकता है।

25 प्रतिशत टूट गयी स्टॉक की कीमत

बुधवार को ट्विटर का स्टॉक 59.93 डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। इसमें पिछले बंद स्तर के मुकाबले आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी, इसके साथ ही एक दिन में कंपनी का मार्केट कैप 43 करोड़ डॉलर घटकर 48.07 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। स्टॉक 26 फरवरी को साल के उच्च स्तर 80.75 डॉलर पर पहुंच गया था। इस दिन से अब तक स्टॉक में 25 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल चुकी है और इसका बाजार मूल्य करीब 14 अरब डॉलर घट चुका है। स्टॉक को ये झटका भारत में चल रहे टकराव की वजह से पड़ा है। कमाल की बात ये है कि सरकार के द्वारा 13 नवंबर को नोटिस देने के बाद फरवरी तक स्टॉक में बढ़त देखने को मिली थी और वो साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि सरकार के द्वारा सख्ती दिखाने के साथ ट्विटर पर इसका असर दिखा साथ ही स्टॉक भी दबाव में आ गया और आज इसमें 25 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल चुकी है।  

क्या है मामले में सरकार का रुख

इंडिया टीवी के साथ एक खास बातचीत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि  सरकार ट्विटर बंद करने के पक्ष में नहीं है लेकिन भारत में मुनाफा कमाने आए ट्विटर को गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि ट्विटर नियमों का पालन करे और हमें लोकतंत्र की नसीहत न दे। उन्होने कहा, 'देखिए, हमारा कोई टकराव का इरादा नहीं है। हमने व्यापक विमर्श, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, संसद के निर्देश के बाद कानून बनाया है।' उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं के सम्मान को ठेस, सांप्रदायिक कंटेंट आदि पर शिकंजा कसने के लिए यह कानून बनाया गया है, ऐसे में इसके गाइडलाइंस को लागू करने में क्या दिक्कत है।

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