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7th Pay Commission: इन 3 स्थितियों में नहीं मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस के नियमों में इस साल हुआ बड़ा बदलाव

नए नियमों के तहत कुछ खास स्थितियों में कर्मचा​री को एचआरए नहीं दिया जाएगा। आजए जानते हैं वे कौन सी शर्तें हैं जिनके दायरे के बाहर ही आप हाउस रेंट अलाउंस पाने के हकदार होंगे:

Sachin Chaturvedi Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: January 07, 2023 16:07 IST
HRA Updates- India TV Paisa
Photo:FILE HRA Updates

7th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ गई है। यदि आपका भी हाउसिंग अलाउंस कटता है तो आपके लिए नया नियम आ गया है। जिसके तहत कुछ मामलों में HRA का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग (DoE) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों को अपडेट किया है। नए नियमों के अनुसार, कुछ मामलों में एक सरकारी कर्मचारी एचआरए के लिए पात्र नहीं होंगे।

नए नियमों के तहत कुछ खास स्थितियों में कर्मचा​री को एचआरए नहीं दिया जाएगा। आजए जानते हैं वे कौन सी शर्तें हैं जिनके दायरे के बाहर ही आप हाउस रेंट अलाउंस पाने के हकदार होंगे:

  1. यदि कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता है।
  2. यदि वह इनमें से किसी के द्वारा अपने माता-पिता/पुत्र/पुत्री को आवंटित आवास में रहता/रहती है: इसमें केंद्र/राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अर्ध-सरकारी संगठन (नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी आदि) शामिल हैं। 
  3. यदि किसी सरकारी सेवक के पति/पत्नी को सरकारी सेवक के रूप में एक ही स्टेशन में उपरोक्त किसी भी संस्था द्वारा आवास दिया गया है, और यदि कर्मचारी उस आवास में रहता है, या अलग से किराए पर रहता है।

हाउस रेंट अलाउंस 

बता दें कि हाउस रेंट अलाउंस उन वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलता है जो किराए के घरों में रहते हैं, यह अलाउंस ऐसे ही आवासों में होने वाले किराये के खर्च से संबंधित है। यह तीन श्रेणियों में आता है: X, Y और Z।

  1. 'X' 50 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार, एचआरए 24% पर दिया जाता है।
  2. 'Y' 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है। यह 16% पर दिया जाता है।
  3. 'Z' वहाँ दिया जाता है जहाँ जनसंख्या 5 लाख से कम हो। यह 8% पर दिया जाता है।

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