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बिना डॉक्युमेंट के ही अपडेट हो सकेंगे आधार कार्ड, UIDAI ने लॉन्च की नई स्कीम; यहां जानें प्रोसेस

UIDAI ने बिना दस्तावेज के आधार अपडेट करने को लेकर एक नई स्कीम की शुरुआत की है। आइए जानते हैं कि इसका लाभ आम नागरिक कैसे उठा सकते हैं।

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Published : Jan 03, 2023 21:40 IST, Updated : Jan 03, 2023 21:44 IST
बिना दस्तावेज के ही अपडेट हो सकेंगे आधार कार्ड- India TV Paisa
Photo:FILE बिना दस्तावेज के ही अपडेट हो सकेंगे आधार कार्ड

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार धारकों के लिए अपने आधार कार्ड पर पता अपडेट करने के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की है। दिलचस्प बात यह है कि नई प्रक्रिया के साथ आधार यूजर्स बिना किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाए आसानी से आधार कार्ड में पता अपडेट कर सकेंगे। बता दें, अब तक नए पते को ऐड करने के लिए ऐड्रेस प्रुफ अपलोड करने की आवश्यकता होती थी।

इन लोगों को होगी आसानी

यूआईडीएआई के चीफ (एचओएफ) की सहमति से आधार में ऑनलाइन पता अपडेट करने में उनकी मदद करने के लिए रेजिडेंट फ्रेंडली सुविधा शुरू की गई है। आधार में एचओएफ आधारित ऑनलाइन पता अपडेट करने की प्रक्रिया एक निवासी के रिश्तेदार (जैसे बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता आदि) के लिए बहुत मददगार होगी, जिनके पास कोई सटीक प्रुफ नहीं हुआ करता था। 

UIDAI ने पुष्टि की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति HOF हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।

आधार कार्ड में पता कैसे बदलें

  1. माई आधार पोर्टल पर जाएं या सीधे https://myaadhaar.uidai.gov.in पर लॉग इन करें।
  2. फिर आप ऑनलाइन पता अपडेट करने के लिए नया विकल्प चुन सकते हैं।
  3. आपको HOF का आधार नंबर दर्ज करना होगा। (बता दें कि HOF की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए HOF के आधार के बारे में कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।)
  4. HOF की आधार संख्या के वेरिफिकेशन के बाद आपको रिश्तेदारों का कोई एक दस्तावेज अपलोड करना होगा, जहां का पता आप अपने आधार में अपडेट कराना चाहते हैं।
  5. आपको इसके लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
  6. पेमेंट करने के बाद एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (एसआरएन) साझा की जाएगी और पते के अनुरोध के बारे में एचओएफ को एक एसएमएस भेजा जाएगा।
  7. HOF को नोटिफिकेशन प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मेरा आधार पोर्टल में लॉग इन करके रिक्वेस्ट को स्वीकार करने और अपनी सहमति देने की आवश्यकता होगी।

इसका रखें ध्यान

विशेष रूप से, यदि HOF पता साझा करने से इनकार करता है, या SRN निर्माण के निर्धारित 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है, तो रिक्वेस्ट बंद कर दिया जाएगा। आपको एक एसएमएस के माध्यम से रिक्वेस्ट को बंद करने के बारे में सूचित किया जाएगा। बता दें, अगर इसे रिजेक्ट किया जाता है तो आपके द्वारा पेमेंट की गई 50 रुपये की राशि वापस नहीं की जाएगी।

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