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टैक्स सेविंग में अब देरी नहीं करें, जानिए आप कहां-कहां निवेश कर बचा सकते हैं Income Tax

अधिकांश लोग टैक्स सेविंग के लिए अंतिम समय को चुनते हैं। अंतिम समय में ​बिना फाइनेंशियल गोल तय किए निवेश कर देते हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jan 03, 2023 12:14 IST, Updated : Jan 03, 2023 12:14 IST
Tax saving Tools - India TV Paisa
Photo:INDIA TV Tax saving Tools

अगर आपने अभी तक अपनी आय के अनुसार टैक्स सेविंग के लिए निवेश नहीं किया तो अब देर नहीं करें। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए आप इस साल 31 मार्च तक निवेश कर सकते हैं। यानी आपके पास अब सिर्फ 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। जानकारों का कहना है कि टैक्स सेविंग को टालना सही आदत नहीं है। आप अंतिम समय में ​बिना फाइनेंशियल गोल तय किए निवेश कर देते हैं। इससे न आपको बेहतर रिटर्न मिल पाता ही न ही सही तरीके से टैक्स सेविंग हो पाती है। इसलिए समय रहते निवेश करना बेहतर होता है। हम आपको बता रहें हैं कि आप कहां-कहां निवेश पर टैक्स सेविंग के साथ अच्छा रिटर्न भी ले पाएंगे। 

Tax Saving Tools

Image Source : INDIA TV
Tax Saving Tools

  1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): यह निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर स्कीम है। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। 
  2. ELSS Mutual Fund: इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) म्यूचुअल फंड स्कीम हैं। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आयकर की धारा  80सी के तहत यह छूट मिलती है। 
  3. बीमा पॉलिसी (Insuracne Policy): जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर भी आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलता है। आप 1.5 लाख रुपये तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। 
  4. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana): बेटी के पिता के लिए यह एक शानदार योजना है। इसमें आप अपनी 10 वर्ष की कम उम्र की बेटी के नाम सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। 
  5. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS): इस स्कीम के तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों को टैक्स छूट का विकल्प मिलता है। 18-60 साल की आयु का कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख रुपये निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकता है। 
  6. Home Loan: अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो प्रिंसिपल के रिपेमेंट पर 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, आयकर की धारा 24बी के तहत 2 लाख रुपये का छूट ले सकते है। 

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