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ITR Alert: आयकर विभाग ने Taxpayers के लिए ‘FAQ’ जारी किया, इस तरह उठाएं फायदा

Edited By: Alok Kumar @alocksone Published : Jul 31, 2022 04:16 pm IST, Updated : Dec 17, 2022 09:19 am IST

ITR Alert: आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है।

ITR Alert - India TV Paisa
Photo:INDIA TV ITR Alert

ITR Alert: आज आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाता जिनके मोबाइल नंबर आधार से जुड़े नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन कर या वैध डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं। आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल ‘एफएक्यू’ या प्रश्नोत्तर जारी किए हैं। इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने आयकर रिटर्न, आईटीआर भरने के दौरान पूछे थे।

पासवर्ड बदल सकते हैं करदाता

आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है। उसने कहा, ‘‘आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा।’’ पासवर्ड बदलने के बारे में एक सवाल के जवाब में विभाग ने कहा कि उपयोगकर्ता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं। वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं। करदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों में एआईएस, 26एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे।

आज रिटर्न भरने की आखिरी तारीख

आईटी रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति आज अपना आयकर रिटर्न भरने से चूक जाता है, तो वह विलंब शुल्क का भुगतान करके अपना आईटीआर दाखिल कर सकेग। अगर व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये या अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर पांच लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। टैक्सपेयर्स और टैक्स कंसल्टेंट की लगातार मांग के बावजूद सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

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