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जीएसटी काउंसिल : मूवी टिकट, मॉनिटर, वीडियो गेम्स समेत 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर में कमी Read In English

जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक के बाद यहां संवाददाताओं के बताया कि जीएसटी परिषद ने कुल 17 सामानों और छह सेवाओं पर कर घटाया है, जिससे राजस्व पर पूरे वित्त वर्ष में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 22, 2018 19:52 IST
Arun Jaitley- India TV Paisa
Photo:INDIA TV

Arun Jaitley

नई दिल्ली: कंप्यूटर मॉनीटर, टीवी स्क्रीन, वीडियो गेम, लिथियम-आयन पॉवर बैंक, रबर चढ़े टायर, व्हीलचेयर और सिनेमा टिकटें उन उत्पादों और सेवाओं में शामिल है, जिसे 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर कर कम जीएसटी के दायरे में लाया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यह जानकारी दी। आम आदमी के इस्तेमाल की अब केवल एक वस्तु सीमेंट 28 फीसदी कर के दायरे में है। बाकी सामान लग्जरी या 'सिन' वस्तुएं हैं, जो 28 फीसदी कर के दायरे में हैं।

जेटली ने यहां जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक के बाद यहां संवाददाताओं के बताया कि जीएसटी परिषद ने कुल 17 सामानों और छह सेवाओं पर कर घटाया है, जिससे राजस्व पर पूरे वित्त वर्ष में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।

जेटली ने कहा, "अब 28 फीसदी के बैक्रेट में कुल 28 वस्तुएं हैं, जिन्हें हम 'लग्जरी या सिन' वस्तुओं में शामिल करते हैं, इनका प्रयोग आर्थिक रूप से मजबूत तबका करता है। आम आदमी के इस्तेमाल की एक वस्तु, सीमेंट अभी भी 28 फीसदी कर के दायरे में है।" सेकेंड हैंड टायर, वीडियो गेम, मॉनीटर और 32 इंच तक के टेलीवीजन स्क्रीन तथा लिथियम बैटरी पॉवर बैंक पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

जेटली ने कहा, "व्हीलचेयर एक्सेसरीज पर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा। अगर इस पर कर शून्य कर दिया जाए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।" उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनर और डिशवाशर को अभी भी उच्चतम कर के दायरे में रखा गया है क्योंकि यह भारत में आम इस्तेमाल की वस्तुएं नहीं हैं। जीएसटी के कुल चार स्लैब (5, 12, 18 और 28 फीसदी) हैं, जिसमें करीब 1,250 वस्तुओं और सेवाओं को रखा गया है। 

वित्त मंत्री ने बताया कि थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा पर कर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। सौ रुपये तक के सिनेमा टिकट पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। सौ रुपये से अधिक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि 99 फीसदी वस्तुओं को 18 फीसदी या इससे कम के जीएसटी स्लैब के दायरे में लाया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल के अहम फैसले

28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के दायरे में लायी गयी वस्तुएं: 

वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन सॉफ्ट और क्रैंक, गेयर बॉक्स इत्यादि 

32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी 

पुराने या रीट्रिडेड न्यूमेटिक रबर के टायर 

लिथियम ऑयन बैटरी वाले पावर बैंक 

डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर 

वीडियो गेम से जुड़े उपकरण एवं खेल में इस्तेमाल में लाये जाने वाले अन्य सामान 

- 28 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लायी गयी वस्तुएं: 

दिव्यांगों केलिए बनाए जाने वाले वाहनों के कल-पुर्जे 

- 18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लायी गयी वस्तुएं: 

संगमरमर के दाने 

- 12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लायी गयी वस्तुएं: 

प्राकृतिक कॉर्क 

हाथ की छड़ी 

फ्लाई एश से बने ब्लॉक 

- 12 प्रतिशत से शून्य के दायरे में लायी गयी वस्तुएं: 

संगीत से जुड़ी किताबें 

- पांच प्रतिशत से शून्य 

सब्जियां (कच्ची या उबाली या भांप में पकायी गयीं), फ्रोजेन, ब्रांडेड और डिब्बाबंद 

सब्जियां (रासायनों के जरिए संरक्षित) लेकिन सीधे खाने के लिए अनुपयुक्त 

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