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क्‍या आपको अभी तक नहीं मिला Income Tax Refund, जानिए क्‍या है इस देरी की वजह

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि वह 14 दिसंबर तक 1.02 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1.48 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड कर चुका है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: December 21, 2020 12:34 IST
Haven't Received Your Income Tax Refund Yet, Read The Reason For Delay Here- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Haven't Received Your Income Tax Refund Yet, Read The Reason For Delay Here

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर चुके करदाता अब बेसब्री से अपने इनकम टैक्‍स रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उल्‍लेखनीय है कि कोरोना वायरस की वजह से सीबीडीटी ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्‍स फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी है और अब इसके खत्‍म होने में केवल 10 दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने स्‍पष्‍ट किया है कि अब वह इस अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाएगा।

कोरोना काल में करदाताओं को परेशानी से बचाने के लिए आयकर विभाग ने टैक्‍स रिफंड में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बार इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के एक हफ्ते के भीतर ही करदाताओं को उनके बैंक खाते में रिफंड भेजा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें जून-जुलाई में रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। रिफंड में होने वाली यह देरी कई बार तकनीकी खराबी की वजह से भी होती है।

कई करदाताओं ने ट्वीटर पर शिकायत की है कि उनका रिफंड लंबे समय से पेंडिंग है। इस देरी के लिए टेक्‍नीकल ग्लिच को जिम्‍मेदार ठहराते हुए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा है कि करदाताओं को बेहतर सेवा उपलब्‍ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के रूप में, आईटीआर के तेज प्रोसेसिंग के लिए हम एक नए टेक्‍नोलॉजी अपग्रेडेड प्‍लेटफॉर्म (सीपीसी 2.0) पर शिफ्ट हो रहे हैं। असेस्‍मेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर को सीपीसी 2.0 पर प्रोसेस किया जाएगा। नए सिस्‍टम पर माइग्रेट होने के दौरान आपके धैर्य के लिए धन्‍यवाद।  

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रिफंड मिलने में हो रही देरी के पीछे एक कारण कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुआ व्‍यवधान भी हो सकता है। इससे सरकारी खजाने पर अत्‍यधिक दबाव आया है।

टैक्‍स कनेक्‍ट एडवाइजरी सर्विसेस के पार्टनर विवेक जालान के मुताबिक इस साल कोविड-19 की वजह से हुए अतिरिक्‍त खर्च से सरकार के पास धन का संकट है और लॉकडाउन की वजह से राजस्‍व भी कम प्राप्‍त हुआ है। इसलिए रिफंड में हो रही देरी का यह भी एक कारण हो सकता है।  

कुछ दिन पहले इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया था कि वह 14 दिसंबर तक 1.02 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1.48 लाख करोड़ रुपये का टैक्‍स रिफंड कर चुका है। इसमें से व्‍यक्तिगत आयकर रिफंड 45,264 करोड़ रुपये और कॉरपोरेट टैक्‍स रिफंड 1.03 लाख करोड़ रुपए शामिल है।

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक ट्वीट में कहा कि विभाग ने 1 अप्रैल, 2020 से 14 दिसंबर, 2020 तक 1.02 करोड़ करदाताओं को 1,48,274 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। 1,00,02,982 मामलों में 45,264 करोड़ रुपये का इनकम टैक्‍स रिफंड जारी किया गया है और 2,00,854 मामलों में 1,03,010 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्‍स रिफंड जारी किया गया है।

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