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Hindi News चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव 2019 सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, 'पीएम मोदी के खिलाफ शिकायतों पर सोमवार तक फैसला लें'

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, 'पीएम मोदी के खिलाफ शिकायतों पर सोमवार तक फैसला लें'

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर सोमवार तक फैसला ले।

Narendra Modi File Photo- India TV Hindi Narendra Modi File Photo

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर सोमवार तक फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की तरफ से दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। आयोग ने अपने जवाब में कहा कि वह पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 11 मामलों से 2 मामलों की जांच कर फैसला ले चुका है।

चुनाव आयोग के जवाब के बाद आज कोर्ट ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से जुड़ी चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर सोमवार तक फैसला ले। इस याचिका में पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया गया है कि इन दोनों ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देकर और ‘‘राजनीतिक प्रचार’’ में सैन्य बलों का उपयोग करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के जे जोसेफ की पीठ ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगने के साथ ही असम से कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव की याचिका बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी थी। देव ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ शिकायतों पर निर्वाचन आयोग की कथित निष्क्रियता को ‘पक्षपात’ का लक्षण और मनमाना बताया, जिसकी अनुमति नहीं है क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के लिए नुकसानदेह है।