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राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राहुल गांधी ने कहा 'चौकीदार चोर है'

शुक्रवार को राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस सौदे की पर फिर से सवाल उठाए हैं, उन्होंने फिर से दोहराया कि चौकिदार चोर है

Rahul Gandhi on Rafale Deal - India TV Hindi Rahul Gandhi on Rafale Deal 

नई दिल्ली। शुक्रवार को राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस सौदे की पर फिर से सवाल उठाए हैं, उन्होंने फिर से दोहराया कि चौकिदार चोर है। शुक्रवार शाम को एक प्रेस वार्ता के जरिए कहा । प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी के साथ पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़के, अहमद पटेल और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला शामिल थे। 

राहुल गांधी ने कहा कि राफेल डील पर प्रधानमंत्री मोदी सवालों का जवाब नहीं देते, उन्होंने कहा कि आज तक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई प्रेस वार्ता नहीं की है। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि राफेल विमान की कीमत की जानकारी CAG रिपोर्ट में दी गई है और वह CAG रिपोर्ट संसदीय समिति के सामने पेश की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि संसदीय समिति के चेयरमैन मल्लिकार्जन खड़गे हैं और उनके सामने यह रिपोर्ट आई ही नहीं है।

राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री ने चोरी कराई है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल सौदे की जांच संसद की संयुक्त समिति (JPC) करेगी, और जिस दिन ये जांच होगी उस दिन दो नाम निकलकर आएंगे और वो दो नाम हैं अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी। 

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायु सेना के लिए फ्रांस से अरबों रुपये के 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए CBI को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

ऑफसेट साझेदार के मामले पर तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी भी निजी फर्म को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश इन विमानों के बगैर नहीं रह सकता है। तीन सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कीमतों के तुलनात्मक विवरण पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है।

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