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Hindi News पैसा बिज़नेस चेतावनी! स्‍कूटर-मोटरसाइकिल चालक हो जाएं सावधान, बगैर ISI मानक वाला हेलमेट लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

चेतावनी! स्‍कूटर-मोटरसाइकिल चालक हो जाएं सावधान, बगैर ISI मानक वाला हेलमेट लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

कोई भी व्यक्ति जो बिना आईएसआई मानक हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है

Only BIS-certified helmets mandatory from 1 june for two-wheelers- India TV Paisa Image Source : PTI Only BIS-certified helmets mandatory from 1 june for two-wheelers

नई दिल्‍ली। गौरतलब है कि एक जून, 2021 से पूरे देश में बिना-आईएसआई मानक हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और इस तरह के हेलमेट बेचने एवं खरीदने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापार जगत और गैर-सरकारी संगठनों ने एक जून, 2021 से दोपहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए आईएसआई मानक वाले हेलमेट अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चर्र एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नया नियम समय की मांग है। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन प्रतिशत तक का नुकसान होता है और यह कदम निश्चित रूप से इन नुकसानों को कम करने में काफी मदद करेगा।

गैर सरकारी संगठन ट्रैक्स (ट्रैफिक रिफॉर्म्स एंड एडवोकेसी एक्सपर्ट्स) की सह-संस्थापक अध्यक्ष रजनी गांधी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर, 2020 को जारी अधिसूचना 'दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020' में कहा गया है कि सभी दोपहिया वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और एक जून 2021 से उन पर भारतीय मानक (आईएसआई) का चिह्न अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि इस नए कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का फैसला भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो बिना आईएसआई मानक हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, जो कि पांच लाख रुपए तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा, देश में केवल बीआईएस/आईएसआई प्रमाणन वाले हेलमेट बेचने की अनुमति होगी।

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन 'उत्प्रेरित' के चीफ ट्रस्टी संदीप सूद ने कहा कि यह एक सच्चाई है कि हर एक घंटे में 423 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। साल 2019 में, 4,37,396 सड़क दुर्घटनाओं में 1,54,732 लोगों की मौत हुई और 4,39,262 लोग घायल हुए। हमें इनको रोकना होगा और मजबूत हेलमेट से मौत का आंकड़ा काफी कम किया जा सकता है।

 

 

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