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पुराना वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदा तो मिलेगी भारी छूट, Delhi Government ने किया ऐलान, ये रहे नियम

Vehicle Scraping: दिल्ली सरकार ने नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने की मंजूरी दी है।

Vikash Tiwary Written By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: October 01, 2022 16:40 IST
पुराना वाहन स्क्रैप...- India TV Paisa
Photo:IANS पुराना वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदा तो मिलेगी छूट

Highlights

  • दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी जानकारी
  • गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी सरकार
  • अब यह नीति दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद लागू होगी

Vehicle Scraping: दिल्ली सरकार ने नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने की मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा शुक्रवार को इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है और अब यह नीति दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद लागू होगी। 

क्या है नियम?

दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा 'सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट' जारी किया जाएगा। गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के आधार पर 8 से 25 प्रतिशत तक होगी। 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत के लागत स्लैब में पेट्रोल व सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 25 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी। डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी।

छूट के लिए बनाए गए अलग-अलग नियम 

  1. 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक की कीमत के वाहनों में पेट्रोल व सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 20 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी, वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन के टैक्स में 15 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी।
  2. 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक की कीमत के वाहनों में पेट्रोल व सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी।
  3. 20 लाख से ऊपर के वाहनों की कीमत में पेट्रोल व सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 12.5 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 8 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी।

8-15 साल की मिलेगी रियायत

सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर रियायत, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15 प्रतिशत होगा। पॉलिसी के तहत दी गई रोड टैक्स में छूट केवल उन वाहनों की श्रेणी के लिए दी जाएगी, जिनके लिए पंजीकरण प्राधिकरण को सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत किया जाएगा। परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह साल तक रियायत उपलब्ध होगी और इन अवधि के बाद कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी।

दिल्ली सरकार का लक्ष्य साफ

नीति की शुरूआत के साथ दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करना है। यह नीति पुराने वाहनों को त्याग करने और उन्नत प्रदूषण मानदंडों के साथ नए वाहनों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। दिल्ली सरकार ने पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी जानकारी

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि हमें पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। दुनिया के बहुत सारे शहर कचरे के निपटान से जूझ रहे हैं और कुशल समाधान तलाश रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह नीति दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को उच्च उत्सर्जन मानकों के नए वाहनों से बदलने और स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मैं उनसे हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में मदद करने के लिए किसी अन्य प्रकार के वाहन की तुलना में ईवी खरीदने का आग्रह करूंगा।

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