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चुनावी बांड की छठी किस्त की बिक्री शुरू होगी 1 नवबंर से, वित्‍त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Oct 27, 2018 06:01 pm IST,  Updated : Oct 27, 2018 06:01 pm IST

राजनीतिक दलों को चंदा देने में इस्तेमाल होने वाले चुनावी बांड की छठी किस्त की बिक्री एक से 10 नवंबर के बीच होगी।

electoral bonds- India TV Hindi
electoral bonds Image Source : ELECTORAL BONDS

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को चंदा देने में इस्तेमाल होने वाले चुनावी बांड की छठी किस्त की बिक्री एक से 10 नवंबर के बीच होगी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। सरकार ने चुनाव बांड की व्यवस्था राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पादर्शिता लाने के लिए शुरू की है। इसे नकद चंदा देने के एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। 

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड जारी करने और उनके बदले नकदी देने के लिए अधिकृत किया गया है। बैंक एक से 10 नवंबर के बीच अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये बांड की बिक्री करेगा।

 एसबीआई की यह शाखाएं नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरू, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहटी जैसे शहरों में हैं। चुनाव बांड की बिक्री ऐसे समय की जा रही है, जब राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन राज्यों में आचार सहिंता लागू है। 

सरकार ने इस जनवरी में चुनावी बांड को अधिसूचित किया था। योजना के प्रावधानों के तहत कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी चुनावी बांड खरीद सकती है। इससे पहले 1-10 मार्च को इसकी पहली किस्त, 2-10 अप्रैल को दूसरी, 1-10 मई को तीसरी, 2-11 जुलाई 2018 को चौथी किस्त और 1-10 अक्टूबर को इसकी पांचवी किस्त जारी हुई थी। एसबीआई चुनावी बांड जारी करने और बिक्री करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है। 

एक चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक वैध होता है। इस अवधि के बाद जमा किए जाने वाले बांड को भुनाया नहीं जा सकता है। इस बांड को कोई भी पात्र राजनीतिक दल अपने बैंक एकाउंट में जमा कर सकता है और उसी दिन इसकी राशि उसके खाते में जमा कर दी जाती है।

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