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  4. 1 अक्टूबर से खुली मिठाई को लेकर दुकानदार को देनी होगी ये जानकारी, FSSAI ने दिए निर्देश

एक अक्टूबर से खुली मिठाई पर भी बतानी होगी 'इस्तेमाल की समयसीमा': एफएसएसएआई

बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 26, 2020 16:03 IST
Businesses to display 'best before date' of loose sweets from Oct 1: FSSAI- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Businesses to display 'best before date' of loose sweets from Oct 1: FSSAI

नयी दिल्ली। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है।

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिये एक अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। दुकानदार मिठाई के बनने की तारीख भी लिख सकते हैं।

एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, 'सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की 'बेस्ट बिफोर डेट' प्रदर्शित करनी चाहिये। खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से विनिर्माण की तारीख भी प्रदर्शित कर सकते हैं।' एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।

जानिए FSSAI के आदेश की बड़ी बातें

फूड रेगुलेटर FSSAI ने के नए आदेश 1 अक्टूबर से लागू होगा।

दुकानदार को खुली मिठाई को लेकर Best Before Date बतानी होगी।
मिठाई काउंटर पर सभी मिठाइयों के आगे बेस्ट बिफोर डेट (BEST BEFORE DATE) बताना आवश्यक होगा।
मिठाइयों पर मिठाई बनाने की तारीख भी बतानी होगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होगा।
मिठाई बनाने की तारीख बताना, दुकानदार के लिए अनिवार्य नहीं है।
ये voluntary यानि दुकानदार की मर्जी पर है कि वो चाहे तो मिठाई बनने की तारीख भी ग्राहकों को बताए।

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