1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. कर्मचारी राज्य बीमा योजना में नवंबर में 9.33 लाख नये सदस्य जुड़े

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में नवंबर में 9.33 लाख नये सदस्य जुड़े

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jan 25, 2021 10:36 pm IST,  Updated : Jan 25, 2021 10:38 pm IST

सामाजिक सुरक्षा योजना में नवंबर में 9.33 लाख नये सदस्य शामिल हुए। इससे पिछले महीने नये सदस्यों की संख्या 11.99 लाख थी। सितंबर में ये आंकड़ा 11.58 लाख पहुंच गया।

ESIC में 9 लाख से ज्यादा नए...- India TV Hindi
ESIC में 9 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े Image Source : ESIC

नई दिल्ली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा ​निगम योजना (ईएसआईसी) में नवंबर 2020 में 9.33 लाख नए सदस्य जुड़े। ये आंकड़े संगठित क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार की दशा-दिशा के संकेत माने जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की सोमवार को जारी रिपोर्ट में समाहित इन आंकड़ों के मुताबिक ईएसआईसी द्वारा प​रिचालित इस सामाजिक सुरक्षा योजना में नवंबर में 9.33 लाख नये सदस्य शामिल हुए। इससे पिछले महीने नये सदस्यों की संख्या 11.99 लाख थी। जून में जुड़े नये सदस्यों की संख्या सकल तौर पर 8.87 लाख, मई में 4.89 लाख और अप्रैल में 2.63 लाख थी। यह दर्शाता है कि लॉकडाउन में ढील के बाद संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। जुलाई में सकल नये सदस्यों का पंजीयन घट कर 7.63 लाख पर चला आया था, पर अगस्त में यह 9.5 लाख और सितंबर में 11.58 लाख पहुंच गया।

सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिये 25 मार्च को लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। बाद में लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील दी गयी। मार्च 2020 में ईएसआईसी की योजना में सकल नये पंजीकरण 8.21 लाख और फरवरी 2020 में 11.83 लाख थे। एनएसओ के आंकड़े के अनुसार, 2019-20 में नये अंशधारकों की सकल संख्या 1.51 करोड़ थी। इससे एक साल पहले इस योजना में सकल नये पंजीकरण 1.49 करोड़ थे। रपट के अनुसार, सितंबर 2017 से नवबंर 2020 के बीच पंजीकृत सकल नये सदस्यों की संख्या 4.5 करोड़ रही। एनएसओ अप्रैल 2018 से ये मासिक आंकड़े दे रहा है। इसकी शुरुआत सितंबर 2017 के आंकड़ों के साथ हुई है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआईसी के द्वारा चलाई जा रही योजना है जो कर्मचारियों और उनके आश्रितो तो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत लाभार्थी नियमों के मुताबिक स्वास्थ्य, अक्षमता आदि की स्थिति में चिकित्सा देखभाल और नगद मदद पाने के हकदार होते हैं।   

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा