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बिना भय के 31 मार्च तक कर सकते हैं आईटीआर फाइल, आयकर विभाग ने आयकरदाताओं से की अपील

 Edited By: Abhishek Shrivastava
 Published : Mar 23, 2018 09:39 am IST,  Updated : Mar 23, 2018 09:43 am IST

आयकर विभाग ने कहा है कि उसे करदाताओं पर भरोसा है और वे बिना किसी भय के 31 मार्च तक अपना रिटर्न दाखिल करें। यह समय-सीमा सभी कंपनियों और उन लोगों के लिए है जिन्होंने नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में नकद राशि जमा कराई है।

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा है कि उसे करदाताओं पर भरोसा है और वे बिना किसी भय के 31 मार्च तक अपना रिटर्न दाखिल करें। यह समय-सीमा सभी कंपनियों और उन लोगों के लिए है जिन्होंने नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में नकद राशि जमा कराई है। 

विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के विज्ञापन में कहा गया है कि हमें आप पर भरोसा है। तो भय किस बात का है। अपना आयकर रिटर्न अभी जमा कराएं। विज्ञापन में कहा गया है कि यह उन करदाताओं के लिए अंतिम मौका है जिन्हें आकलन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए अपना संशोधित आयकर रिटर्न जमा कराना है। 

आयकर विभाग ने कहा है कि वह समीक्षा और जांच के लिए एक प्रतिशत से भी कम रिटर्न का चयन करता है और इस तरह के रिटर्न को छांटने का काम पूरी तरह से कम्‍प्‍यूटर आधारित है इसमें किसी तरह का मानव हस्‍तक्षेप नहीं है।

आयकर विभाग ने अपने विज्ञापन में कहा है कि यदि आपने अपने बैंक एकाउंट में बड़ी राशि जमा की है या उच्‍च मूल्‍य का लेनदेन किया है तो इसका उल्‍लेख अपने आईटीआर में अवश्‍य करें। आईटीआर फाइल न करना या गलत रिटर्न फाइल करना जुर्माने और मुकदमे का कारण बन सकता है।

सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 रुपए के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया था। विज्ञापन में ट्रस्‍ट, राजनीतिक दलों और उनके सहयोगियों से भी समयसीमा के भीतर आयरक रिटर्न दाखिल करने की अपील की गई है। व्‍यक्तिगत और हिंदु अविभाजित परिवार जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है और वरिष्‍ठ नागरिक जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए (60 से 80 वर्ष) एवं 5 लाख रुपए (80 वर्ष से अधिक) से अधिक है, उन्‍हें भी 31 मार्च तक अपना रिटर्न फाइल जरूर फाइल करना चाहिए। आयकरदाता अपना रिटर्न आसानी से और सुरक्षित तरीके से विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिये भर सकते हैं।

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