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अभी नहीं मिलेगी राहत: आयकर छूट के बारे में सही समय पर फैसला लेगी सरकार: अनुराग ठाकुर

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Sep 27, 2019 06:19 am IST,  Updated : Sep 27, 2019 06:22 am IST

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी। पिछले सप्ताह सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था।

Minister of State for Finance Anurag Singh Thakur- India TV Hindi
Minister of State for Finance Anurag Singh Thakur

नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी। पिछले सप्ताह सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद से मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने की आवाजें उठ रही हैं ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। 

ठाकुर ने यहां कहा, 'जब आयकर राहत पर फैसला लेने का समय आएगा तो सरकार इस पर निर्णय लेगी। सरकार पहले भी आयकर की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर चुकी है। भविष्य में, जब भी ऐसा समय आएगा, हम इस मामले पर विचार करेंगे।' 

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) पर रिजर्व बैंक के प्रतिबंध को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की देश में अपनी भूमिका है और वह अपना काम बेहतर तरीके से करता है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आरबीआई ने यह फैसला किया होगा ताकि ग्राहकों और बैंक दोनों का लाभ हो। 

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने मंगलवार को पीएमसी बैंक पर कई पाबंदियां लगाई हैं। जिससे हजारों जमाकर्ताओं के बीच अफरा-तफरी फैल गई। रिजर्व बैंक ने छह महीने के लिए पीएमसी खाताधारकों की निकासी की सीमा 1,000 रुपए तय की है। इसके अलावा इस अवधि में बैंक द्वारा नया कर्ज देने पर भी रोक लगाई गई है। बैंक में लोगों का करीब 11,000 करोड़ रुपएजमा है। 

पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर एंटिगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन के बयान पर ठाकुर ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। ब्राउन ने कहा था कि मेहुल चोकसी को भारत तब प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, जब उसके पास मौजूद सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता समेत कई कानूनों के जरिये यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी जनता का पैसा लेकर देश छोड़कर नहीं भाग सके।

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