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गुड़गांव मेट्रो परियोजना: कंपनी को हरियाणा सरकार से मिले 1,925 करोड़ रुपए

इंफ्रास्ट्रक्च र लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट मामले में अंतरिम टर्मिनेशन भुगतान के रूप में 1,925 करोड़ रुपये मिले हैं।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : June 27, 2021 16:48 IST
गुड़गांव मेट्रो परियोजना: कंपनी को हरियाणा सरकार से मिले 1,925 करोड़ रुपए- India TV Paisa
Photo:PTI

गुड़गांव मेट्रो परियोजना: कंपनी को हरियाणा सरकार से मिले 1,925 करोड़ रुपए

नई दिल्ली: इंफ्रास्ट्रक्च र लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट मामले में अंतरिम टर्मिनेशन भुगतान के रूप में 1,925 करोड़ रुपये मिले हैं। एस्क्रो खातों में विधिवत प्राप्त यह भुगतान 26 मार्च, 2021 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आता है, जिसके तहत गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट में आईएल एंड एफएस के पक्ष में फैसला सुनाया गया था

उक्त एस्क्रो खातों से किसी भी राशि का विनियोग आदेश के अनुसार एनसीएलएटी या किसी अन्य सक्षम कानूनी प्राधिकारी के आगे के आदेशों के अधीन होगा, जिसका आईएल एंड एफएस द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाएगा। फैसले के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एचएसवीपी को दो एसपीवी के एस्क्रो खातों में तीन महीने के भीतर कुल देय राशि (कैग द्वारा किए गए 2,400 करोड़ रुपये से अधिक के आधार पर ऑडिट) का 80 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया था, जो कि 1,925 करोड़ रुपये है।

आरएमजीएल में आंध्रा बैंक अन्य पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक (वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा) के साथ अग्रणी बैंक है। आरएमजीएसएल में केनरा बैंक अन्य बैंकों जैसे कि आंध्रा बैंक, कॉपोर्रेशन बैंक (वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया), पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के साथ अग्रणी बैंक है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "26 मार्च, 2021 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद एचएसवीपी के आदेश का अनुपालन और आईएल एंड एफएस समूह की संस्थाओं को देय राशि का हस्तांतरण, भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हितधारकों और ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।" प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय अन्य परियोजनाओं के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, जिसमें आईएल एंड एफएस सहित बुनियादी ढांचा कंपनियां अपने वैध बकाये का भुगतान और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ वैध अनुबंधों और रियायत समझौतों को लागू करने की मांग कर रही हैं।

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