नई दिल्ली। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
नियामक ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इरडा ने कंपनी को कुछ निर्देश और परामर्श भी जारी किया है। इरडा ने अलग से जारी एक आदेश में पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर भी एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपए का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना ‘अपने ग्राहक को जानो(केवाईसी) नियमों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि एचडीएफसी बैंक का 2016-17 का निरीक्षिणात्मक मूल्यांकन किए जाने के दौरान यह पाया गया कि एचडीएफसी बैंक उसके ग्राहकों द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश में बोली लगाने के दौरान खोले गए 39 चालू खातों में जरूरी जांच परख करने में असफल रहा है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि बैंक में खोले गए इन चालू खातों में जो लेनदेन हुआ है वह खाता खोलने वाले ग्राहकों की घोषित आय और ब्योरे से मेल नहीं खाता है। बैंक को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और उस पर प्राप्त जवाब पर विचार के बाद रिजर्व बैंक जुर्माना लगाए जाने के नतीजे पर पहुंचा। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में हेरा फेरी करने के मामले में जीवी फिल्म्स लिमिटेड और उसके पांच वरिष्ठ अधिकारयों पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि जीवी फिल्म्स पर उसने 25 लाख रुपए और कंपनी के निदेशकों पर 15 लाख रुपए प्रति निदेशक जुर्माना लगाया है। कंपनी के निदेशकों में पी.रघुरामन, महादेवन गणेश, ए वेंकटरमनी और आर.गोपालन तथा कंपनी के कॉरपोरेट मामलों के अध्यक्ष वी सुब्रमणियन पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।