Friday, December 06, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी मुआवजा नियमों पर सुझाव मांगे

श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी मुआवजा नियमों पर सुझाव मांगे

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के मकसद से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन करती है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : June 15, 2021 22:02 IST
कर्मचारी मुआवजा...- India TV Paisa
Photo:PTI

कर्मचारी मुआवजा नियमों पर सरकार ने मांगे सुझाव

नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियमों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियमों को संबंधित पक्षों के सुझावों और आपत्तियों के लिये इसे तीन जून 2021 को अधिसूचित कर दिया गया। बयान के अनुसार अगर कोई सुझाव और आपत्ति है, तो उसे मसौदा नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर देना जरूरी है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के मकसद से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन और उसका एकीकरण करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय सात (कर्मचारी का मुआवजा) में अन्य बातों के साथ-साथ घातक दुर्घटनाओं, गंभीर शारीरिक चोटों या पेशेगत रोगों के मामले में मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारी के मुआवजा से संबंधित मसौदा नियमों में दावे या निपटान के लिए आवेदन के तरीके, मुआवजे के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर, कार्यवाही के स्थान एवं मामलों के हस्तांतरण, नोटिस एवं एक सक्षम प्राधिकारी से दूसरे प्राधिकारी को धन हस्तांतरित करने के तरीकों और मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए धन के हस्तांतरण के लिए अन्य देशों के साथ की जाने वाली व्यवस्था से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा एवं उपकर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग श्रमिकों (घंटे के हिसाब से या अंशकालिक काम करने वाले) एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स (ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिये सेवा देने वाले संगठनों के लिये काम करने वाले कर्मचारी) के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी सूचना से संबंधित मसौदा नियमों को 13 नवंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

 

यह भी पढ़ें: इन 4 तरह के सिक्कों के बदले मोटी रकम देने को तैयार हैं लोग, क्या आपके पास भी हैं ये

यह भी पढ़ें: कराने जा रहें है एफडी तो इस तरीके से बढ़ायें अपना रिटर्न, होगी ज्यादा कमाई

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement