Saturday, February 14, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. GST rate on lottery: लॉटरी पर एक मार्च से लगेगा 28 प्रतिशत की दर से एक समान जीएसटी

GST rate on lottery: लॉटरी पर एक मार्च से लगेगा 28 प्रतिशत की दर से एक समान जीएसटी

Written by: India TV Business Desk Published : Feb 23, 2020 03:43 pm IST, Updated : Feb 23, 2020 03:43 pm IST

लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी। 

GST rate, GST rate on lotteries, goods and services tax, lottery GST hike- India TV Paisa

Lotteries to attract 28 per cent GST from March 1

नयी दिल्ली। लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी। जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था। 

राजस्व विभाग ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया। इसके अनुसार, लॉटरी की आपूर्ति पर केंद्रीय कर की दर 14 प्रतिशत हो गयी है और राज्य सरकारें में भी समान दर से कर वसूलेंगी। अत: लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 प्रतिशत हो गया है। 

राजस्व विभाग ने अधिसूचना में कहा, 'यह अधिसूचना एक मार्च 2020 से अमल में आ जाएगी।' अभी राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। ऐसी मांगें उठ रही थीं कि लॉटरी पर एक समान दर से कर लगना चाहिये, जिसके बाद सुझाव देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था। इसके बाद जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाने के पक्ष में वोट दिया। 

Latest Business News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा

Advertisement
Advertisement
Advertisement