Sunday, April 28, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. लाउडस्पीकर और पटाखों के शोर पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 लाख रुपये तक फाइन का है नियम

लाउडस्पीकर और पटाखों के शोर पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 लाख रुपये तक फाइन का है नियम

अगर आप रात के समय या आधिकारिक अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: July 02, 2021 9:50 IST
लाउडस्पीकर और पटाखों...- India TV Paisa

लाउडस्पीकर और पटाखों के शोर पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 लाख रुपये तक फाइन का है नियम

अगर आप रात के समय या आधिकारिक अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं यदि आपका जनरेटर सेट ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो डीजी सेट के आकार के आधार पर आपको 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारी भरकम जुर्माने के अलावा दोनों ही मामलों में उपकरण भी जब्त किए जाएंगे। 

नियमों के मुताबिक अगर पटाखों का उल्लंघन आरडब्ल्यूए द्वारा आयोजित समारोह, शादी समारोह, सार्वजनिक समारोह, संस्था समारोह, बैंक्वेट हॉल या खुले मैदान के समारोह जैसे निश्चित परिसर के भीतर होता है, तो जुर्माना 20,000 रुपये होगा। निर्धारित परिसर के भीतर दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा। निर्धारित परिसर में दो से अधिक उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और परिसर को सील करने का प्रावधान है।

पढें-  LPG ग्राहकों को मिल सकते हैं 50 लाख रुपये, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

पढें-  खुशखबरी! हर साल खाते में आएंगे 1 लाख रुपये, मालामाल कर देगी ये स्कीम

भारी भरकम जुर्माने को मंजूरी

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने हाल ही में संबंधित अधिकारियों को दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के लिए नए मुआवजे के पैमाने को लागू करने का निर्देश दिया है। अंग्रेजी अखबार ने DPCC के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि “पिछले साल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की नई राशि का प्रस्ताव दिया था। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है। सीपीसीबी ने इस साल अप्रैल में ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के लिए नए मुआवजे के पैमाने को लागू करने के निर्देश जारी करने के लिए वैधानिक आदेश दिए थे। DPCC ने अब पुलिस और प्रशासन को दिल्ली में नए मुआवजे के पैमाने के अनुसार जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

पढें-  हिंदी समझती है ये वॉशिंग मशीन! आपकी आवाज पर खुद धो देगी कपड़े

पढें-  किसान सम्मान निधि मिलनी हो जाएगी बंद! सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर

किस पर कितना जुर्माना 

  • अत्यधिक शोर करने वाले निर्माण उपकरण के उपयोग के उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उपकरण भी जब्त किए जाएंगे।
  • व्यक्ति या परिवार द्वारा निर्धारित समय सीमा से अधिक पटाखे फोड़ने पर आवासीय या वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये और साइलेंट जोन के लिए 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
  • सार्वजनिक रैलियों, बारातों और धार्मिक आयोजनों के दौरान पटाखों के नियमों के उल्लंघन की राशि आवासीय या व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 10,000 रुपये और साइलेंट जोन के लिए 20,000 रुपये तक बढ़ सकती है। 
  • इस जुर्माने का भुगतान मुख्य आयोजक द्वारा किया जाएगा। हालांकि, अगर पटाखों का उल्लंघन आरडब्ल्यूए द्वारा आयोजित समारोह, शादी समारोह, सार्वजनिक समारोह, संस्था समारोह, बैंक्वेट हॉल या खुले मैदान के समारोह जैसे निश्चित परिसर के भीतर होता है, तो जुर्माना 20,000 रुपये होगा। 
  • निर्धारित परिसर के भीतर दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा। निर्धारित परिसर में दो से अधिक उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और परिसर को सील करने का प्रावधान है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement