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लाउडस्पीकर और पटाखों के शोर पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 लाख रुपये तक फाइन का है नियम
अगर आप रात के समय या आधिकारिक अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बिज़नेस | Jul 02, 2021, 09:50 AM IST -
मंदिरों-मस्जिदों के लाउडस्पीकरों का योगी सरकार इस काम के लिए करेगी इस्तेमाल, हो जाएं सावधान
वैसे तो आपने मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से केवल धार्मिक कार्यक्रम ही सुने होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इनका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में भी करने जा रही है।
बिज़नेस | Feb 09, 2020, 12:53 PM IST
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