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RBI ने एक और बैंक पर लगाये प्रतिबंध, निकासी की सीमा 1000 रुपये की तय

प्रतिबंध 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान बैंक न तो कोई कर्ज दे सकेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: November 13, 2021 9:57 IST
 एक और बैंक पर लगा...- India TV Paisa
Photo:PTI

 एक और बैंक पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी सहकारी बैंक लि. सोलापुर पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की गई है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बयान में कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए अंकुश 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान अंकुशों की समीक्षा की जाएगी। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, लक्ष्मी सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना न तो कोई ऋण दे पाएगा या ही कर्ज का नवीकरण करेगा। साथ ही बैंक न तो कोई निवेश करेगा और न ही किसी तरह का भुगतान करेगा या भुगतान की सहमति देगा। 

इससे पहले इसी महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक, यवतमाल पर कई अंकुश लगाए थे। इनमें ग्राहकों के लिए 5,000 रुपये की निकासी की सीमा भी शामिल है। केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के बीच यह कदम उठाया। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत प्रतिबंध आठ नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। यवतमाल का यह सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कोई भुगतान नहीं कर सकता और ना ही कोई ऋण या अग्रिम दे सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना बैंक कोई भुगतान नहीं कर सकेगा, किसी तरह की व्यवस्था में शामिल नहीं होगा और ना ही अपनी संपत्तियों को बेच या स्थानांतरित कर सकेगा। बयान में कहा गया है, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खाता या अन्य खाताधारक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे।’’

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