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सेबी ने कार्यकारी निदेशक पदों के लिये नियमों में संशोधन किया

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 10, 2020 09:08 pm IST,  Updated : Aug 10, 2020 09:08 pm IST

कनिष्ठ लेखा सहायक और कनिष्ठ इंजीनियर पदों पर 7 साल सेवा देने पर पर नियामक में ‘ग्रेड ए’ अधिकारी पद के लिये विचार

SEBI   amend rules for filling of executive director posts- India TV Hindi
SEBI   amend rules for filling of executive director posts Image Source : PTI (FILE)

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने कार्यकारी निदेशक पदों को भरे जाने और चयन समिति के सदस्यों को लेकर नियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी कनिष्ठ लेखा सहायक और कनिष्ठ इंजीनियर पदों पर 7 साल सेवा दे चुके हैं, उन पर नियामक में ‘ग्रेड ए’ अधिकारी पद के लिये विचार किया जा सकता है। कार्यकारी निदेशक पद के संदर्भ में (कानून के अलावा) सेबी ने कहा कि कुल पदों का दो तहाई आंतरिक उम्मीदवारों से और शेष एक तिहाई प्रतिनियुक्ति या अनुबंध आधार पर भरा जा सकता है। नियामक ने पांच अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा कि किसी श्रेणी.आंतरिक और प्रतिनियुक्ति या अनुबंध में उपलब्धता नहीं होने पर पद अन्य श्रेणी से भरे जा सकते हैं। अबतक कार्यकारी निदेशक पदों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत आंतरिक उम्मीदवारों से और शेष 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति /अनुबंध और/ या सीधी नियुक्ति के जरिये भरा जा सकता था।

नियामक के अनुसार कार्यकारी निदेशक पदों के लिये चेयरमैन, उनके द्वारा नामित निदेशक मंडल के दो सदस्य तथा दो बाह्य विशेषज्ञ चयन समिति में शामिल होंगे। सेबी ने जून में दो कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिये आवेदन मंगाये थे। फिलहाल सेबी में आठ कार्यकारी निदेशक हैं। नियामक ने यह भी कहा, ‘‘सात साल की सेवा पूरी करने वाले और ‘ग्रेड ए’ अधिकारी के लिये जरूरी योग्यता रखने, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लेखा सहायक, कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक या कनिष्ठ इंजीनियर को खाली पड़े पदों के लिये ‘ग्रेड ए ’अधिकारी में लेने पर विचार किया जा सकता है।’’ इसके लिये सेबी ने कर्मचारी सेवा नियमन में संशोधन किया है।

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