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पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस स्टॉफ, डिस्ट्रीब्यूटर के लिये सर्टिफिकेशन जरूरी, सेबी ने जारी की अधिसूचना

कर्मचारियों में ऐसे अधिकारियों जिनके पास फंड मैनेजमेंट को लेकर निर्णय लेने का अधिकार है, उन्हें सर्टिफिकेशन कराना होगा।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: September 12, 2021 15:54 IST
PMS कर्मचारियों और...- India TV Paisa
Photo:SEBI

PMS कर्मचारियों और डिस्ट्रीब्यूटर के लिये सर्टिफिकेशन जरूरी

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों (portfolio management service) के लिए वितरक या कर्मचारी के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए प्रमाणन की जरूरत को अधिसूचित कर दिया है। सेबी की ओर से सात सितंबर को जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार इन लोगों को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) से प्रमाणन हासिल करने की जरूरत होगी। नियामक ने कहा कि पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए वितरक के रूप में काम कर रहे लोगों तथा उनके लिए प्रमुख अधिकारी के रूप में काम करने वालों या कर्मचारियों को परीक्षा पास करने के बाद एनआईएसएम से प्रमाणन प्राप्त करने की जरूरत होगी। 

पोर्टफोलियो प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा सात सितंबर, 2021 तक उनसे जुड़े व्यक्ति जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं के लिए वितरक के रूप में काम कर रहे हैं या प्रमुख अधिकारी जिनके पास फंड मैनेजमेंट को लेकर निर्णय लेने का अधिकार है, वे दो साल का प्रमाणन हासिल करें। सेबी ने कहा कि पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा सात सितंबर, 2021 के बाद यदि किसी व्यक्ति को काम पर रखा गया है, तो उन्हें इस कार्य से जुड़ने की तिथि से एक साल के अंदर प्रमाणन हासिल करना होगा। हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो पीएमएस के वितरक हैं और उनके पास एएमएफआई पंजीकरण नंबर (एआरएन) या एनआईएसएम का प्रमाणन है, उन्हें इस तरह का प्रमाणन हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले मार्च में सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों की योग्यता से संबंधित नए नियमन जारी किए थे। 

 

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