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सीतारमण की अध्‍यक्षता में आज होगी GST Council की पहली बैठक, ई-वाहनों पर टैक्‍स घटाने पर हो सकता है विचार

इसके अलावा बैठक में 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली बिजनेस-टु-बिजनेस इकाइयों को बिक्री के लिए ई-इनवॉइस जारी करने को कहने पर भी विचार किया जाएगा।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: June 21, 2019 6:24 IST
Sitharaman-led first GST Council meet to decide on tax cut on e-vehicles- India TV Paisa
Photo:SITHARAMAN-LED FIRST GST

Sitharaman-led first GST Council meet to decide on tax cut on e-vehicles

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की पहली बैठक होगी। इस बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने और राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) को एक साल का विस्तार देने पर विचार किया जा सकता है। 

जीएसटी परिषद की यह 35वीं बैठक होगी। सीतारमण की अगुवाई में पहली बार होने वाली परिषद की इस बैठक में एकल बिंदु रिफंड प्रणाली और ई-चालान (ई-इनवॉइस) जारी करने के लिए कंपनियों के लिए एक प्रणाली पर भी चर्चा होगी। 

इसके अलावा बैठक में 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली बिजनेस-टु-बिजनेस इकाइयों को बिक्री के लिए ई-इनवॉइस जारी करने को कहने पर भी विचार किया जाएगा। राज्यों को सभी सिनेमाघरों के लिए ई-टिकटिंग को अनिवार्य करने पर भी निर्णय हो सकता है। परिषद लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव पर भी विचार करेगी। अभी राज्य द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य प्राधिकृत लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। 

इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण केा बढ़ावा देने के लिए जीएसटी परिषद ऐसे वाहनों पर जीएसटी दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। पेट्रोल, डीजल कारों और हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी दर सबसे ऊंची 28 प्रतिशत दर से लागू है। इन पर उपकर भी लगाया जाता है। 

बैठक के एजेंडा में एक अप्रैल, 2020 से जीएसटी-ईवे बिल प्रणाली का एनएचएआई की फास्टैग प्रणाली के साथ एकीकरण भी शामिल है। इससे माल की आवाजाही की निगरानी की जा सकेगी और जीएसटी चोरी को रोका जा सकेगा। परिषद की बैठक में अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (एएआर) के लिए राष्ट्रीय पीठ के गठन पर भी चर्चा होगी। इसके जरिये विभिन्न राज्यों में एएआर द्वारा जारी एक जैसे मुद्दों पर विरोधाभासी फैसलों के मामले में समाधान किया जाएगा जिससे करदाताओं के सामने चीजों में स्पष्टता आ सके। 

समझा जाता है कि परिषद की बैठक में जीएसटी कानून में बदलावों के लिए संशोधन विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा होगी। इससे कारोबारियों और कंपनियों को जीएसटी भुगतान में हुई गलती को सुधारने में मदद मिलेगी। साथ ही जीएसटी भुगतान में देरी पर ब्याज सिर्फ नकदी वाले हिस्से पर लागू होगा। 

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