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बीपीओ योजना के लिए अप्रैल अंत तक जारी होंगे टेंडर

दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक ग्रामीण बीपीओ योजना के लिए निविदा जारी करेगी। सरकार छोटे शहरों में कॉल सेंटर लाने खोलेगी।

Surbhi Jain Surbhi Jain
Updated on: April 25, 2016 18:13 IST
Job Opportunity: छोटे शहरों में कॉलसेंटर्स से मिलेंगी लाखों नौकरियां, बीपीओ के लिए इसी महीने सरकार जारी करेगी टेंडर- India TV Paisa
Job Opportunity: छोटे शहरों में कॉलसेंटर्स से मिलेंगी लाखों नौकरियां, बीपीओ के लिए इसी महीने सरकार जारी करेगी टेंडर

नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक ग्रामीण बीपीओ योजना के लिए निविदा जारी करेगी। ई-मार्केट प्लेटफार्म राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरूआत के दौरान प्रसाद ने कहा, हम छोटे शहरों में कॉल सेंटर लाने जा रहे हैं। इससे देश  के  छोटे  शहरों में रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। प्रसाद ने कहा कि इस महीने के अंत तक हम निविदा जारी करेंगे। लगभग 78 कंपनियों ने करीब 1,25,000 सीटों के साथ देश में 190 जगहों पर बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) स्थापित करने में रूचि दिखाई है।

सरकार ने दी बीपीओ प्रमोशन स्कीम को मंजूरी 

सरकार ने देश में बीपीओ (आईटी संबद्ध क्षेत्र) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बीपीओ प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) की मंजूरी दी है। इस पर करीब 493 करोड़ रुपए का खर्च होगा। डाकघरों में कोर बैंकिंग सोल्यूशंस (सीबीएस) के बारे में प्रसाद ने कहा, जब हमारी सरकार सत्ता में आई, केवल 240 डाकघरों में सीबीएस था। अब जब सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं, 21,000 डाकघरों को कंप्यूटरीकृत किया गया है और सीबीएस उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अप्रैल तक 25,000 डाकघरों में सीबीएस होंगे। मंत्री ने कहा, हम 1.30 लाख ग्रामीण डाकघरों में उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि डाकिया बीमा, बैंकिंग जैसी सेवाओं की डिलीवरी कर सके।

स्पेक्ट्रम के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान किस्त के साथ करना होगा

राजस्व विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को मौजूदा स्पेक्ट्रम नीलामी प्रणाली के तहत विलंबित भुगतान विकल्प के भाग के रूप में सेवा कर का भुगतान किस्तों के साथ करना होगा। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का अधिकार प्रदत्त करने को सेवा कर से छूट दी गई है। बयान के अनुसार, इन कदमों से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर भूतकाल में दी गई सेवाओं के लिहाज से कोई नई कर देनदारी नहीं निकाली जाए।

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