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अब 130 रुपए में देख सकेंगे 200 चैनल, ट्राई ने जारी की नई लिस्ट, केबल टीवी और DTH का बिल होगा कम

महंगे केबल और डीटीएच कनेक्शनों से परेशान ग्राहकों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बड़ी राहत देते हुए नए साल 2020 पर खास तोहफा दिया है।

Written by: India TV Business Desk
Updated : January 02, 2020 8:49 IST
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1 मार्च 2020 से टीवी देखना होगा सस्ता, ट्राई ने नया शुल्क ढांचा किया पेश

नयी दिल्ली। महंगे केबल और डीटीएच कनेक्शनों से परेशान ग्राहकों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बड़ी राहत देते हुए नए साल 2020 पर खास तोहफा दिया है। उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए ट्राई ने बुधवार को केबल और प्रसारण सेवाओं के लिए नयी नियामकीय रूपरेखा पेश की। केबल टीवी ग्राहक अब सिर्फ 130 रुपए खर्च करके 200 चैनल देख सकेंगे। यानी अब केबल टीवी के ग्राहक कम कीमत पर अधिक चैनल देख सकेंगे। 

160 रुपए में सभी 'फ्री टू एयर' चैनल

ट्राई ने साफ किया है कि ​ब्रॉडकास्टर कंपनियों को टैरिफ की जानकारी 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। 30 जनवरी तक दोबारा सभी चैनल की रेट लिस्ट सामने आएगी। इससे उपभोक्ता को चैनल चुनने में आसानी होगी।​ हालांकि, नई दरें 1 मार्च 2020 से लागू होंगी। खास बात यह है कि ट्राई ने उपभोक्ताओं द्वारा सभी 'फ्री टू एयर' चैनलों के लिए दिए जाने वाले मासिक शुल्क की सीमा 160 रुपए तय कर दी है। अब 160 रुपए में 500 फ्री टू एयर चैनल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 12 रुपए से अधिक कीमत वाले सभी टीवी चैनल किसी भी बुके का हिस्सा नहीं होंगे। इन चैनलों को ग्राहक अलग से ले सकेंगे। वह केबल चैनल जो 12 रुपए या उससे कम की कीमत वाले हैं उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया जा सकता है। ट्राई ने साफ किया है कि इन चैनलों में वह चैनल शामिल नहीं हैं जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अनिवार्य घोषित किया है। ट्राई ने बयान में कहा कि कई टीवी वाले घर यानी जहां एक से अधिक टीवी कनेक्शन एक व्यक्ति के नाम पर हैं, वहां दूसरे और अतिरिक्त टीवी कनेक्शनों के लिए घोषित नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) का अधिक 40 प्रतिशत तक लिया जाएगा। बता दें कि, अभी ऐसे कनेक्शन पर भी एनसीएफ पहले कनेक्शन के समान ही रहती है।

ट्राई ने 200 चैनलों के लिए अधिकतम एनसीएफ शुल्क को घटाकर 130 रुपए किया

विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा के बाद ट्राई ने 200 चैनलों के लिए अधिकतम एनसीएफ शुल्क (कर रहित) को घटाकर 130 रुपए कर दिया है। इसके अलावा ट्राई ने फैसला किया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिन चैनलों को अनिवार्य घोषित किया है, उन्हें एनसीएफ चैनलों की संख्या में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा ट्राई ने वितरण प्लेटफार्म परिचालकों (डीपीओ) को लंबी अवधि यानी 6 महीने अथवा अधिक के सब्सक्रिप्शन पर रियायत देने की भी अनुमति दे दी है। इस समय यूजर्स को टीवी देखने के लिए दो तरह के बिल का भुगतान करना पड़ता है, जिसमें एनसीएफ और कंटेंट चार्ज शामिल है।

अब तक 100 फ्री चैनल

बता दें, अब तक केबल टीवी ग्राहकों को 130 रुपए में केवल 100 फ्री टू एयर चैनल मिलते थे। टैक्स मिलाकर के यह करीब 154 रुपए होता है, इसमें से 26 चैनल्स केवल प्रसार भारती के होते थे। नए नियम के मुताबिक ब्रॉडकास्टर 19 रुपए वाले चैनल बुके में नही दे सकेंगे। 12 रुपए से कम कीमत के चैनल ही बुके में दिए जा सकेंगे। ट्राई ने चैनल के लिए कैरिज फीस 4 लाख रुपए तय की है।

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