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Bombay High Court ने इस मामले में सेबी को लगाई फटकार, कहा-निवेशकों के हित में काम करें बोर्ड

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Dec 01, 2023 04:02 pm IST,  Updated : Dec 01, 2023 04:02 pm IST

बंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने कहा कि उसके विचार से सेबी ने उसके आदेश का पालन नहीं करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। पीठ ने कहा कि अब जबकि निपटान आदेश रद्द कर दिया गया है, सेबी कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस पर तेजी से फैसला करेगा। सेबी को उसके आदेश का तत्काल पालन करने का निर्देश दिया।

Sebi- India TV Hindi
सेबी Image Source : FILE

बंबई उच्च न्यायालय ने बाजार नियामक सेबी को अपने एक आदेश का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस सार्वजनिक संस्था को सार्वजनिक हित में काम करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जीतेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय पूंजी बाजार नियामक (सेबी) का इस तरह का रवैया इस संस्था के प्रति निवेशकों के भरोसे को चोट पहुंचाने का काम करेगा। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में एक कंपनी के अल्पांश शेयरधारकों को कुछ जांच दस्तावेज मुहैया कराने का सेबी को आदेश दिया था। इस आदेश को सेबी और कंपनी दोनों ने ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जहां पर उनकी अपील खारिज कर दी गई। 

मामले का निपटान आदेश जारी कर दिया था 

याचिकाकर्ता भारत निधि लिमिटेड के अल्पांश शेयरधारक हैं और उन्होंने सेबी को सौंपी शिकायत में कंपनी पर प्रतिभूति नियमों के कई उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे। सेबी ने इन आरोपों की जांच शुरू करने के बाद कारण बताओ नोटिस भेजा था लेकिन बाद में इस मामले का निपटान आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है। याचिका दायर करने वालों का कहना है कि सेबी की इस मामले में की जा रही जांच महज एक दिखावा है। इस पर सेबी की तरफ से कहा गया कि मामले के निपटान का आदेश वापस ले लिए जाने के बाद इस याचिका में कुछ रह नहीं गया है। 

सेबी को सार्वजनिक हित में काम करने की जरूरत

हालांकि पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सेबी ने उसके आदेश का लगातार अनुपालन नहीं किया है जो कि अकल्पनीय और अस्वीकार्य है। पीठ ने कहा, "सेबी एक सार्वजनिक निकाय है और उसे सार्वजनिक हित में काम करने की जरूरत है। उसे न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने की जरूरत है।" 

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