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घर खरीदने की बुकिंग रद्द करने पर ले सकेंगे GST रिफंड, जानें इससे जुड़े नियम

सरकार समय दर समय जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है, ऐसे में इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर जीएसटी के नए नियमों के अनुसार अगर आपने अनावश्यक टैक्स चुकाया है तो आप उसे वापिस पा सकते हैं। आज हम आपको उसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

India TV Paisa Desk Edited By: India TV Paisa Desk
Published on: February 27, 2023 18:41 IST
Important information to new gst rules- India TV Paisa
Photo:CANVA घर खरीदने की बुकिंग रद्द करने के बाद भी चुकायी है जीएसटी, जानें कैसे ले सकते हैं रिफंड

सरकार अहम मौकों पर जीएसटी के नियमों में बदलाव करती रहती है, वहीं अगर आप इन्हें नहीं जान पाते हैं तो आपको खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर आपने किसी घर को खरीदने की बुकिंग करवाई और उसके लिए जीएसटी चुकाया, इसके बाद कुछ दिनों में किन्हीं कारणोंवश आपने घर की बुकिंग रद्द कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि आपने घर की बुकिंग करते समय जो जीएसटी चुकायी थी, वह आपको वापिस होगी या नहीं? आज हम आपको इसी के बाबत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। 

क्या कहते हैं जीएसटी से जुड़े नए नियम

वहीं दिसम्बर, 2022 में जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है, जहां आप इनके बारे में जानकारी पाकर इनका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। वहीं नए नियमों के मुताबिक अगर आपने घर खरीदने की बुकिंग करते समय जीएसटी को चुकाया है और बाद में इसे घर की बुकिंग को रद्द कर दिया है तो आप आसानी से चुकाये गये जीएसटी का रिफंड पा सकते हैं। इसके साथ ही बीमा पॉलिसी रद्द करने पर भी आप एक तय अनुपात में जीएसटी का रिफंड पा सकते हैं। 

यह है जीएसटी रिफंड पाने की मियाद, जानें इसके बारे में

बता दें कि जीएसटी के नए नियम कहते हैं कि ग्राहक अगर बिल्डर से करार को रद्द करता है, तो वह जीएसटी रिफंड पाने का पूरा हकदार है। वहीं आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बिल्डर ग्राहक को बुकिंग राशि तो लौटा देता है लेकिन वह चुकायी गयी जीएसटी को वापिस नहीं करता है। वहीं ग्राहक अब नए नियमों के मुताबिक बुकिंग रद्द होने की 2 साल की अवधि में कभी भी रिफंड के लिए दावा कर सकता है।

ऐसे ले सकते हैं जीएसटी रिफंड, जानें इसके बारे में

वहीं नए नियमों के अनुसार अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप फिर भी जीएसटी रिफंड का दावा कर सकते हैं, क्योंकि रिफंड के लिए जीएसटी नंबर हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसके साथ ही आप जीएसटीएन पोर्टल पर अस्थायी पंजीकरण के जरिये रिफंड का दावा ठोक सकते हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करना होगा। वहीं अस्थायी पंजीकरण के बाद आवेदन करते समय आपको जीएसटी आरएफडी फॉर्म-01 को भरना होगा, जहां आप रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन की श्रेणी में आयेंगे। वहीं इसी फॉर्म के साथ आपको बुकिंग से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी।

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