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ITR Filing: आयकर विभाग की सभी कोशिशें फेल, Tax Return की आखिरी तारीख बीतने के बाद भी नहीं बढ़ी Tax Payers की संख्या

ITR Filing: 31 दिसंबर तक ITR दाखिल करने वालों (पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा।

Indiatv Paisa Desk Written By: Indiatv Paisa Desk
Published on: August 01, 2022 18:54 IST
Tax Return- India TV Paisa
Photo:FILE Tax Return

Highlights

  • 31 जुलाई, 2022 तक 5. 83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) मिले हैं
  • यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दायर रिटर्न की संख्या के लगभग बराबर है
  • पिछले वित्त वर्ष 5. 89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे

टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाने की सरकार भले ही लाखों कोशिशें कर रही हो, लेकिन सरकार की ये कोशिशें फलती नहीं दिख रही हैं। इस साल देश में करीब 5.8 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया है। यह संख्या पिछले साल के लगभग बराबर है। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) मिले हैं। 31 जुलाई ही आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, आयकर रिटर्न का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दायर रिटर्न की संख्या के लगभग बराबर है। आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समयसीमा तय की थी। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें 31 जुलाई के अंत तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न मिले हैं।

वास्तविक आंकड़ों को पता लगाने के लिए अंतिम आंकड़ों को मिलाया जा रहा है।’’ उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान लगभग इतनी ही संख्या में यानी 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे। तब रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। अधिकारी के अनुसार, 72 लाख से अधिक आईटीआर अंतिम तारीख यानी रविवार को दाखिल किए गए।

नए नियमों के अनुसार, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करने वालों (पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा। वहीं, पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को को 1,000 रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

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