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RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया जुर्माना, नियमों का कर रहे थे उल्लंघन

RBI की ओर से डीसीबी बैंक और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा नियमों का अनुपालन न करने को लेकर है।

Abhinav Shalya Edited By: Abhinav Shalya
Published on: March 19, 2024 22:25 IST
RBI- India TV Paisa
Photo:FILE RBI

भारतीय रिजर्व बैंक  (RBI) की ओर से नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दो बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, आरबीआई द्वारा डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपये और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

क्यों लगा दोनों पर जुर्माना 

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि अग्रिम पर ब्याज दर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए डीसीबी बैंक और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर ये जुर्माना लगाया है।  हालांकि, ये जुर्माना बैंकों पर लगाया गया है और इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। 

आरबीआई ने जारी किया बयान

रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। एक अलग बयान में केंद्रीय बैंक ने बताया कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ और 'बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार' (सीआरआईएलसी) रिपोर्टिंग में संशोधन' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों मामलों में, रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित था और इसका उद्देश्य उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

इससे पहले भी कई बैंकों पर लगाया जुर्माना

आरबीआई द्वारा समय-समय पर बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर जुर्माना लगाया जाता रहा है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा बंधन बैंक भी नियमों का अनुपालन न करने को लेकर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा एनबीएफसी कंपनी इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर बैंक द्वारा 13.60 लाख का जुर्माना लगाया गया था। 

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