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शेयर निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सेबी ने पूर्व टीवी एंकर पंड्या को बैन किया, लगाया इतना जुर्माना

पंड्या अगस्त, 2021 तक बिजनेस समाचार चैनल सीएनबीसी आवाज़ में विभिन्न कार्यक्रमों को पेश करते थे जबकि अल्पेश फुरिया अतिथि विशेषज्ञ के तौर पर टीवी चैनल पर नजर आए और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयरों के बारे में सिफारिशें भी दी थीं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jun 11, 2024 22:55 IST, Updated : Jun 11, 2024 22:55 IST
SEBI- India TV Paisa
Photo:FILE सेबी

बाजार नियामक सेबी ने एक टेलीविजन चैनल पर शेयर बाजार पर केंद्रित कार्यक्रम पेश करने वाले प्रदीप पंड्या और सात अन्य लोगों एवं फर्मों को मंगलवार को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा धोखाधड़ी वाली कारोबारी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए इन पर सामूहिक रूप से 2.6 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूर्व टीवी एंकर पंड्या के अलावा अल्पेश फुरिया, मनीष फुरिया, अल्पा फुरिया, अल्पेश वासंजी फुरिया एचयूएफ, मनीष वी फुरिया एचयूएफ, महान इन्वेस्टमेंट और तोशी ट्रेड के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। 

इस तरह करते थे फर्जीवाड़ा

पंड्या अगस्त, 2021 तक बिजनेस समाचार चैनल सीएनबीसी आवाज़ में विभिन्न कार्यक्रमों को पेश करते थे जबकि अल्पेश फुरिया अतिथि विशेषज्ञ के तौर पर टीवी चैनल पर नजर आए और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयरों के बारे में सिफारिशें भी दी थीं। टीवी शो ‘पंड्या का फंडा’ में शेयरों के बारे में दिए गए प्रदीप पंड्या के सुझावों और नवंबर, 2019 से जनवरी, 2021 के दौरान अल्पेश फुरिया और संबंधित फर्मों द्वारा निष्पादित ‘आज खरीदें-कल बेचें’ और इंट्रा-डे सौदों के बीच तगड़ा अंतर्संबंध देखा गया था। सेबी ने 55 पृष्ठ के अपने अंतिम आदेश में कहा, ‘प्रदीप पंड्या ने सीएनबीसी आवाज़ के लिए एंकर के रूप में काम करते हुए अल्पेश फुरिया के साथ आगामी स्टॉक अनुशंसाओं के बारे में गोपनीय जानकारी साझा की और अल्पेश फुरिया ने इस विशिष्ट सूचना का फायदा उठाते हुए अपने खातों और संबंधित संस्थाओं के जरिये शेयरों का कारोबार किया। इस तरह फुरिया ने शेयर अनुशंसाओं के सार्वजनिक प्रसारण से पहले खुद को लाभ में लाने की स्थिति में रखा।’ 

सेबी ने पांच साल के लिए बैन किया 

नियामक ने यह भी कहा कि फुरिया ने वेतन वृद्धि के बदले में ये सुझाव ओपू फुनिकांत नाग के साथ भी साझा किए। सेबी के मुताबिक, यह आचरण न केवल भेदिया सूचना का लाभ उठाने के स्पष्ट इरादे को दर्शाता है, बल्कि निजी लाभ के लिए सूचना विषमता का फायदा उठाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। दिसंबर, 2020 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक रिपोर्ट में अल्पेश फुरिया और संबंधित संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों का विश्लेषण किया था। इसके बाद, सेबी ने नवंबर, 2020 और जनवरी, 2021 के बीच इस मामले में आगे का विश्लेषण किया था। नियामक ने पंड्या और अल्पेश फुरिया के कॉल डेटा रिकॉर्ड के विश्लेषण में यह पाया कि पंड्या को सिफारिशों से संबंधित जानकारी तक अग्रिम पहुंच हासिल करने की विशिष्ट स्थिति थी।

पंड्या ने अल्पेश फुरिया और संबंधित संस्थाओं को जानकारी दी। सेबी ने पंड्या, अल्पेश फुरिया और अन्य छह संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है। इसके साथ उन पर प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े होने पर पांच साल के लिए रोक लगा दी है।

अवैध लाभ लौटाने का निर्देश दिया

नियामक ने पंड्या और अल्पेश फुरिया पर एक-एक करोड़ रुपये और शेष छह इकाइयों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने अल्पेश फुरिया, इसके संबंधित खातों के साथ-साथ ओपु फनिकांत नाग को धोखाधड़ी वाले व्यापार से अर्जित अवैध लाभ लौटाने का निर्देश दिया है। अल्पेश फुरिया और इसके संबंधित खातों ने 10.73 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया था जिसमें से 8.4 करोड़ रुपये पहले ही सेबी द्वारा जब्त किए जा चुके हैं। उन्हें बाकी 2.34 करोड़ रुपये की राशि वापस करनी है। नियामक ने ओपु फनिकांत नाग को 10.20 लाख रुपये का अवैध लाभ वापस करने का निर्देश दिया है। 

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