केंद्र ने 22 सितंबर से लागू हो रहीं नई जीएसटी दरों से जुड़ी शिकायतों के रजिस्ट्रेशन और उनके समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के 'इनग्राम' पोर्टल पर एक अलग कैटेगरी बनाई है। जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से अलग-अलग चीजों और सेवाओं पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) को जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में मंजूर किए गए जीएसटी सुधार के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठाए हैं।
इनग्राम पर दर्ज की जाएंगी जीएसटी से जुड़ी शिकायतें
बयान में कहा गया कि 22 सितंबर से प्रभावी होने वाले नए जीएसटी शुल्कों, दरों और छूटों से जुड़े उपभोक्ताओं के सवालों और शिकायतों को संभालने के लिए 'इनग्राम' (इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म) पोर्टल पर एक नई, डेडिकेटेड कैटेगरी शुरू की गई है। इस कैटेगरी में कई प्रमुख सब-कैटेगरी शामिल हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी (रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं) और अन्य, जिनमें जीएसटी से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी।
CBIC ने 11 सितंबर को आयोजित किया था उद्घाटन प्रशिक्षण सत्र
बयान में कहा गया है, "ये हेल्पलाइन इस क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ता शिकायतों से प्राप्त आंकड़ों और जानकारियों को संबंधित कंपनियों, सीबीआईसी और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ साझा करेगी, ताकि प्रासंगिक कानूनों के तहत समय पर कार्रवाई की जा सके।" केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधिकारियों द्वारा 11 सितंबर को एक उद्घाटन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य NCH काउंसलर को जीएसटी से जुड़े प्रश्नों और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम बनाना था।
जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के आदेश
17 सितंबर को उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु कंपनियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, विभाग ने उनसे विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को कहा था।
पीटीआई इनपुट्स के साथ



































