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UP सरकार ने बिजली विभाग पर कसी नकेल, उपभोक्ता की शिकायत पर देना होगा मुआवजा, जानें कैसे करें आवेदन

उपभोक्ताओं द्वारा दावा किए गए मुआवजे की राशि अलग-अलग सेवा चूकों के लिए अलग-अलग होगी। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कानून के लागू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : May 23, 2023 12:20 IST, Updated : May 23, 2023 12:52 IST
बिजली - India TV Paisa
Photo:FILE बिजली

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अब उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता अब यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा सही सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर कानूनी रूप से मुआवजे का दावा कर सकेंगे। यूपीपीसीएल ने तीन साल से अधिक समय पहले यूपी विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून को लागू किया है। यूपीईआरसी के एक अधिकारी ने कहा, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम. देवराज ने यूपीईआरसी को सूचित किया है कि निगम ने पूरे राज्य में एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुआवजा कानून लागू किया है।

टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा 

इस संबंध में देवराज द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होने की स्थिति में उपभोक्ता सेवा में चूक की शिकायत के साथ-साथ निगम के 1912 टोल फ्री नंबर पर अपना मुआवजा दावा दर्ज करा सकते हैं। यूपीपीसीएल प्रमुख ने कहा, संबंधित उपभोक्ता को अलग से मुआवजा संख्या ऑनलाइन जनरेट की जाएगी और दावा भी ऑनलाइन संसाधित किया जाएगा। शिकायत दर्ज करने की तारीख से अधिकतम 60 दिनों के भीतर सभी पात्र शिकायतकर्ताओं को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मुआवजा की राशि अलग-अलग होगी 

उपभोक्ताओं द्वारा दावा किए गए मुआवजे की राशि अलग-अलग सेवा चूकों के लिए अलग-अलग होगी। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कानून के लागू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्मा ने कहा, हम लंबे समय से डिस्कॉम द्वारा मुआवजा कानून को लागू करने की मांग कर रहे थे।

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