1. Hindi News
  2. पैसा
  3. फायदे की खबर
  4. 1 जनवरी से बदल जाएगा बैंक में पेमेंट से जुड़ा नियम, जानिए क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम?

1 जनवरी से बदल जाएगा बैंक में पेमेंट से जुड़ा नियम, जानिए क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम?

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 29, 2020 10:06 am IST,  Updated : Dec 29, 2020 11:03 am IST

1 जनवरी 2021 से देश के बैंकिंग सिस्टम में होने जा रहे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में आपको जान लेना होगा।

 1 जनवरी से बदल जाएगा...- India TV Hindi
 1 जनवरी से बदल जाएगा बैंक में पेमेंट से जुड़ा नियम, जानिए क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम?  

नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2021 से देश के बैंकिंग सिस्टम में होने जा रहे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में आपको जान लेना होगा। आरबीआई नए साल से चेक पेमेंट से जुड़ा एक नया नियम लागू करने जा रहा है। रिजर्व बैंक ने इसे पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम नाम दिया है। आइए जानते है कि यह पॉजि​टिव पेमेंट सिस्टम क्या है?

Good News: अब इस लाइन पर मेट्रो कार्ड की जरूरत नहीं, काम आएगा आपका ये वाला "Rupay" ​ कार्ड

पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के तहत लागू नए नियम में चेक से 50,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर इस ट्रांजेक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारियों को एक बार फिर से पुष्ट करने की जरूरत होगी। यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इसी साल 6 अगस्त को मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में इस नए नियम का ऐलान किया था। 

खो गया है आधार कार्ड तो चिंता नहींइन 3 तरीकों से झटपट बनेगा डुप्लीकेट आधार

अपने पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से कैसे करें लिंकजानिए आसान तरीके

देनी होंगी ये जानकारियां 

पेमेंट के दौरान होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह पॉजिटिव पे सिस्टम लाया गया है। इसके तहत जब भी कोई 50 हजार रुपये से ऊपर की राशि का चेक जारी करेगा तो उसे इस ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी एक ​बार फिर से ​बैंक को देनी होगी। जो व्यक्ति चेक जारी कर रहा है, उसको SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा।

अलग अलग बैंकों को देनी होगी जानकारी

यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि यदि यह पेमेंट दो अलग अलग बैंकों के बीच है, यानि जिस बैंक का चेक काटा गया है और जिस बैंक में चेक डाला गया है, तो दोनों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इस सिस्टम से चेक से पेमेंट जहां सुरक्षित होगा, वहीं क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। My Profit से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा