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हेलमेट न पहनने पर यदि हुई दुर्घटना तो Insurance Claim मिलना हो सकता है मुश्किल, जानिए क्‍या हैं नियम

बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है तो आपको बीमा क्लेम लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। पुलिस एफआईआर (FIR) में ही स्पष्ट उल्लेख करेगी कि दुर्घटना के समय मृतक या घायल ने हेलमेट पहना था या नहीं।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : June 27, 2019 11:22 IST
road accident: Riding without helmet? Will not get the insurance claim- India TV Paisa
Photo:REPRESENTATIVE IMAGE

road accident: Riding without helmet? Will not get the insurance claim

नई दिल्ली। बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों के कई हादसे देश में रोजाना होते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों नासिक में सामने आया है जहां एक 20 साल का लड़का बिना हेलमेट के वाहन चला रहा था और गंभीर हादसे का शिकार हो गया, उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन अब उसे बीमा क्लेम मिलने मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों कि हाल ही में, महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने फैसला किया कि दुर्घटना के समय दोपहिया सवार ने हेलमेट पहना था या नहीं, इसका उल्लेख रिकॉर्ड में किया जाएगा। क्या आपको (दोपहिया वाहन चालक) हेलमेट से जुड़ा बीमा क्लेम (Insurance Claim) का ये नियम पता है।    

बता दें कि अगर बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है तो आपको बीमा क्लेम लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। पुलिस एफआईआर (FIR) में ही स्पष्ट उल्लेख करेगी कि दुर्घटना के समय मृतक या घायल ने हेलमेट पहना था या नहीं, आपको बीमा पॉलिसी का लाभा मिले या नहीं इस पर ही निर्भर करेगा। यातायात नियमों के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आप हेलमेट पहनने में आनाकानी करते हैं और दुर्भाग्यवश रास्ते में आपके साथ कोई अप्रीय घटना घट जाती है तो आपको कोई इंश्योरेंस मिलने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। 

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत दोपहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनना लापरवाही माना जाता है। ऐसे में अब पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर ही हादसा होने की दशा में दोपहिया वाहन चालक के हेलमेट पहनने या न पहनने पर ही बीमा कंपनियां इंश्योरेंस क्लेम देती है। हेलमेट नहीं पहनकर वाहन चलाना खुद के प्रति लापरवाही है। आपको बता दें कि हेलमेट के प्रयोग को बढ़ावा देने के मकसद से प्रशासन अक्सर तरह-तरह के कार्यक्रम चलाता रहता है। जैसा कि दिल्ली से सटे नोएडा-एनसीआर में 'नो हेलमेट नो फ्यूल' फार्मूला 1 जून से प्रभावी रूप से लागू है।

reliance general Insurance

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रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट के मुताबिक आपका बाइक बीमा दावा उस समय खारिज हो सकता है, यदि पुलिस के रिकार्ड में हेलमेट पहनने या नहीं पहनने का जिक्र है तो। बीमा कंपनियां लापरवाही या लापरवाह व्यवहार के आधार पर ऐसा कर सकती हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों और यातायात नियमों के तहत दोपहिया वाहन चालकों को आईएसआई प्रमाणित हेलमेट लगाना अत्यंत आवश्यक है। आपकी बाइक बीमा पॉलिसी पर भी आपका दावा पूरी तरह से निर्भर करता है।

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