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Tax benefits on Home loan: होम लोन पर इस तरह से भी बचा सकते हैं टैक्स, जानिए क्या है आसान तरीका

टैक्स सेविंग करने के लिए लोग अलग-अलग जगह निवेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके नाम पर होम लोन हो तो भी आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। होम लोन पर टैक्स सेविंग करने के 5 आसान तरीके हैं। इससे टैक्स सेविंग के अलावा होम लोन की ईएमआई देने में भी परेशानी नहीं होती है।

India TV Paisa Desk Edited By: India TV Paisa Desk
Published on: February 22, 2023 17:43 IST
tax benefits on Home loan- India TV Paisa
Photo:CANVA होम लोन पर टैक्स सेविंग के उपाय

Tax benefits on Home loan: नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले लोग टैक्स सेविंग के बारे में सोचना शुरु कर देते हैं। रेगुलर टैक्स देने वाले लोग टैक्स में छूट लेने के लिए अलग-अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे ना केवल उन्हें टैक्स में छूट मिलती है, बल्कि अन्य कई तरह के भी फायदे होते हैं। अधिकतर लोग होम लोन लेने के बाद हर महीने की ईएमआई के रूप में इसे चुकाना शुरू कर देते हैं। अगर आपके नाम पर भी कोई होम लोन हो तो टैक्स में छूट लेना बहुत आसान है। इसके लिए केवल उस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है जिससे यह पता चल सके कि आपके नाम पर कोई होम लोन है। 

1. Ready to Move होम लोन पर टैक्स छूट

रेडी टू मूव यानी किसी घर या फ्लैट इसे बनकर तैयार होने से पहले लोन लेने पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लोन लेने के बाद ईएमआई में मूल राशि और ब्याज दर दोनों कम्पोनेंट शामिल होते हैं। इन दोनों ही कम्पोनेंट के आधार पर टैक्स फाइल करते समय आयकर विभाग द्वारा जारी कई धाराओं के तहत टैक्स में छूट ले सकेंगे। 

2. होम लोन इंट्रेस्ट पेमेंट पर टैक्स सेविंग 

अगर पहले से कोई फ्लैट या मकान बन कर तैयार हो तो इस पर लोन लेने वाले लोग भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा ईएमआई पर ब्याज के कर को कम करने के लिए भी प्रावधान है। लगभग 2 लाख रुपये तक आईटी एक्ट 24B के तहत टैक्स में छूट लेने का प्रावधान है। लेकिन इस पर छूट लेने के लिए एक कंडीशन यह है कि इस प्रॉपर्टी घर या फ्लैट पर आप शिफ्ट कर चुके हो।

3. प्रिसिंपल रीपेमेंट पर टैक्स सेविंग

होम लोन लेने वाले व्यक्ति प्रिंसिपल रीपेमेंट करते समय टैक्स पर लगभग 1.5 लाख रुपये तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। यह सुविधा आयकर विभाग द्वारा जारी धारा 80सी के तहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस प्रॉपर्टी को 5 वर्ष के भीतर किसी और व्यक्ति से बेच देते हैं तो आप इन टैक्स सेविंग का लाभ नहीं ले पाएंगे।

4. इन आईटी एक्ट के अनुसार भी ले सकते हैं टैक्स में छूट

आयकर अधिनियम की कई ऐसी धाराएं उपलब्ध हैं जिसके तहत टैक्स में छूट लेना काफी आसान है। अगर पहली बार घर खरीद रहे हों तो आयकर अधिनियम 80EE के तहत लगभग 50 हजार रुपये तक टैक्स बेनिफिट ले सकेंगे। इसके लिए केवल एक शर्त यह है कि लोन की रकम 35 से 50 लाख रुपये के बीच ही हो।

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