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NPS में कर्मचारी योगदान और टियर-2 एकाउंट को सभी के लिए बनाया जाए टैक्‍स फ्री, PFRDA ने बजट प्रस्‍ताव में रखी मांग

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 16, 2020 10:10 am IST,  Updated : Nov 16, 2020 10:10 am IST

एनपीएस के तहत टियर-2 एकाउंट एक अनिवार्य एकाउंट नहीं है। एक कर्मचारी टियर-1 एकाउंट के साथ टियर-2 एकाउंट भी खोल सकता है। टियर-2 एकाउंट के साथ यह लाभ है कि इससे पैसा तुरंत निकाला जा सकता है।

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NPS में कर्मचारी योगदान और टियर-2 एकाउंट को सभी के लिए बनाया जाए टैक्‍स फ्री, PFRDA ने बजट प्रस्‍ताव में रखी मांग Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्‍ली। पेंशन फंड रेगूलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने सरकार से मांग की है कि, नेशनल पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) के तहत 14 प्रतिशत कर्मचारी के योगदान को सभी श्रेणियों के सब्‍सक्राइर्ब्‍स के लिए टैक्‍स फ्री बनाया जाए। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्‍याय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्‍टम स्‍कीम के तहत पेंशन में कर्मचारी के 14 प्रतिशत योगदान को एक अप्रैल, 2019 से टैक्‍स फ्री बनाया जाना चाहिए।  

उन्‍होंने कहा कि हमनें सरकार के सामने प्रस्‍ताव रखा है कि नियोक्‍ता के 14 प्रतिशत योगदान को सभी के लिए टैक्‍स फ्री बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में यह केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्‍ध है। इसलिए हमनें सरकार से अनुरोध किया है कि इस सुविधा को सभी नियोक्‍ताओं चाहे वो राज्‍य सरकार हो या अन्‍य कॉरपोरेट इकाई, के लिए लागू किया जाना चाहिए। ताकि सभी तरह के सब्‍सक्राइर्ब्‍स को इसका लाभ मिल सके।

पीएफआरडीए चेयरमैन ने कहा कि राज्‍यों ने मांग की है कि 14 प्रतिशत टैक्‍स लाभ राज्‍य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि कुछ राज्‍य सरकारों ने इस हेतु लिखित मांग भी की है। पेंशन फंड रेगूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरकार से टियर-2 एनपीएस एकाउंट को भी सभी तरह के सब्‍सक्राइर्ब्‍स के लिए टैक्‍स फ्री बनाने की मांग की है। वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को टैक्‍स फ्री सुविधा मिली हुई है।

बंदोपाध्‍याय ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टियर-2 एनपीएस एकाउंट को टैक्‍स फ्री बनाया गया है। इसलिए हमनें सरकार से आग्रह किया है कि यह सुविधा अन्‍य सभी सब्‍सक्राइर्ब्‍स को भी उपलब्‍ध कराई जाए। टैक्‍स-फ्री टियर-2 एकाउंट में तीन साल का लॉकइन पीरियड रखा गया है क्‍योंकि इसमें आपको टैक्‍स-फ्री बेनेफ‍ि‍ट दिया जा रहा है।

एनपीएस के तहत टियर-2 एकाउंट एक अनिवार्य एकाउंट नहीं है। एक कर्मचारी टियर-1 एकाउंट के साथ टियर-2 एकाउंट भी खोल सकता है। टियर-2 एकाउंट के साथ यह लाभ है कि इससे पैसा तुरंत निकाला जा सकता है।  

पिछले माह, वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्‍त वर्ष 2021-22 के लिए बजट तैयारियों की शुरुआत करने की घोषणा की थी। फरवरी, 2021 में पेश होने वाला बजट देश के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि कोरोना वायरस महामारी से अर्थव्‍यवस्‍था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।  

पीएफआरडीए द्वारा प्रबंधित एनपीएस एक स्‍वेच्छिक, डिफाइंड कंट्रीब्‍यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्‍कीम है, जिसे भविष्‍य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कर्मचारियों के लिए दो प्रकार के एनपीएस एकाउंट टियर-1 और टियर-2 हैं। टियर-1 एक गैर-निकासी परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट है, जिसमें योगदान को जमा किया जाता है और सब्‍सक्राइर्ब्‍स के द्वारा चुने गए विकल्‍पों में निवेश किया जाता है। टियर-2 एकाउंट एक स्‍वेच्छिक निकासी योग्‍य एकाउंट है, यह एकाउंट केवल एक्टिव टियर-1 एकाउंट धारक ही खोल सकते हैं।

पीएफआरडीए दो पेंशन योजनाओं एनपीएस और अटल पेंशन योजना का प्रबंधन करता है। एनपीएस मुख्‍य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है, जबकि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए है।  

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