Monday, April 29, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. मेरा पैसा
  4. आपका ITR कहीं मिसमैच तो नहीं! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22,000 टैक्सपेयर्स को भेजा नोटिस

आपका ITR कहीं मिसमैच तो नहीं! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22,000 टैक्सपेयर्स को भेजा नोटिस

यह सभी सूचना नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए भेजे गए थे और सभी नोटिस पिछले 15 दिनों में भेजे गए थे।

Sourabha Suman Written By: Sourabha Suman
Published on: September 07, 2023 14:05 IST
ITR- India TV Paisa
Photo:PIXABAY इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने 22,000 टैक्सपेयर्स को उनके द्वारा इस साल फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर नोटिस भेजा है। डिपार्टमेंट ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि उनकी कटौती उनके फॉर्म 16 या वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) पर दी गई जानकारी से मेल (ITR mismatch) नहीं खाती है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक, यह सभी सूचना नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए भेजे गए थे और सभी नोटिस पिछले 15 दिनों में भेजे गए थे।

आंकड़ों में भारी असमानता

खबर के मुताबिक, फाइल किए गए रिटर्न और डिपार्टेमेंट के आंकड़ों में क्लेम की गई टैक्स (Income tax) कटौती के बीच 50, 000 रुपये से ज्यादा की असमानता पाई  गई। इसको नोटिस करते हुए डिपार्टमेंट ने यह एक्शन लिया है। डिपार्टमेंट ने उन 8000 टैक्सपेयर्स को भी नोटिस भेजा है जिन्होंने हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) सेक्शन के मुताबिक,रिटर्न फाइल किया था। गौर करने वाली बात यह है कि फाइल किए गए ऐसे रिटर्न और डिपार्टमेंट के आंकड़ों में इनकम असमानता 50 लाख रुपये से अधिक थी।

हाई नेटवर्थ वाले 900 टैक्सपेयर्स को नोटिस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई नेटवर्थ वाले 900 टैक्सपेयर्स (एचएनआई) को को भी नोटिस भेजा, जहां असमानता 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक थी और 1,200 ट्रस्ट और साझेदारी फर्म जहां असमानता 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक थी। डिपार्टमेंट (Income tax department)के प्राइमरी डेटा एनालिसिस ने करीब 2 लाख टैक्सपेयर्स की तरफ से फाइल किए गए रिटर्न (ITR filing) में अनियमितताओं और विसंगतियों की पहचान की है, जिनकी इनकम की घोषणाएं, खर्च या बैंक खाते का डिटेल डिपार्टमेंट द्वारा उनके बैंक से जुड़े लेनदेन के आधार पर इकट्ठा की गई जानकारी से मेल नहीं खाता है।

तब डिमांड नोटिस पर कार्रवाई होगी

डिपार्टमेंट (Income tax department) के एक अधिकारी ने बताया है कि यह पहला नोटिस (Income tax department notice) है। अगर टैक्सपेयर्स इसका जवाब नहीं देते हैं या कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहते हैं, तो ही डिमांड नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी। टैक्सपेयर्स ब्याज सहित अपडेटेड रिटर्न के साथ बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. इसके बारे में विस्तृत डिटेल दे सकते हैं. कुछ मामलों में, टैक्सपेयर्स ने अभी तक पूंजीगत लाभ, लाभांश आय को शामिल नहीं किया है, और कुछ ने अपने बारे में जानकारी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Personal Finance News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement