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ITR दाखिल करने के लिए चंद घंटे बाकी! आज चूके तो लेट फीस, जुर्माने से लेकर जेल तक... भुगतने होंगे ये सभी परिणाम

देर से आईटीआर दाखिल करने पर कई तरह के दंड और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है।

Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published : Jul 31, 2023 13:06 IST, Updated : Jul 31, 2023 13:14 IST
ITR Filing- India TV Paisa
Photo:FILE ITR Filing

इंडिविजुअल के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आज रात के बाद से आप आईटीआर तो ​दाखिल कर पाएंगे। लेकिन आपको इस पर 5000 रुपये का जुर्माना और इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं देर से आईटीआर दाखिल करने पर आपको अतिरिक्त शुल्क सहित कई बड़े गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल न करने से कुछ टैक्स लाभ और छूट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही आपकी टैक्स देनदारी भी बढ़ सकती है। 

आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल किया है। वहीं ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने लॉग इन किया है। सिर्फ 30 जुलाई को ही 27 लाख से ज्‍यादा रिटर्न फाइल किए गए थे। आइए जानते हैं अगर आपने आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरा तो क्‍या हो सकता है।

यदि आप 31 जुलाई की ITR दाखिल करने की समय सीमा चूक जाते हैं तो क्या होगा?

देर से आईटीआर दाखिल करने पर कई तरह के दंड और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है, जबकि इस सीमा तक आय वाले लोगों के लिए यह 1000 रुपये है। 31 दिसंबर, 2023 के बाद जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि आप पर टैक्स भी बनता है तो समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर रिटर्न दाखिल होने तक प्रति माह 1% ब्याज लगता है। यदि कोई कर देय है तो करदाता 31 दिसंबर के बाद अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 31 मार्च, 2024 तक अतिरिक्त 25% टैक्स और उसके बाद 31 दिसंबर, 2024 तक 50% अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा।

गलत जानकारी पर हो सकती है जेल 

टैक्स नोटिस के बावजूद फाइलिंग न करने पर आय की पूरी जानकारी न देने के लिए 50% से 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। टैक्‍स का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना, ब्‍याज या मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके तहत 3 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। वहीं अगर चोरी किया गया टैक्‍स 25,00,000 रुपये से अधिक है, तो करावास 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है। टैक्स रिफंड में देरी देर से दाखिल करने की एक और समस्या यह है कि इसके चलते आपको वित्तीय तनाव और असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। 

आइए जानते हैं आपके लिए सही फॉर्म कौन सा है:

ऐसे परिणामों से बचने के लिए, करदाताओं को अपने आईटीआर को समय पर दाखिल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए अंतिम समय में एक बार फिर समझ लेते हैं कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना होगा। 

ITR-1 (सहज): उन व्यक्तियों के लिए लागू है जिनकी आय वेतन, गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों (व्यवसाय या पेशे से आय को छोड़कर) से है। यहां कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।साथ ही ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी के निदेशक हैं, जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, या जिनके पास एक से अधिक गृह संपत्ति है, वे इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं

ITR-2: उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) पर लागू होता है जिनकी आय वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों (व्यवसाय या पेशे से आय को छोड़कर) से होती है। व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्ति इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति आईटीआर-1 के लिए पात्र हैं वे इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

ITR-3: उन व्यक्तियों और एचयूएफ पर लागू होता है जिनकी साझेदार या मालिक के रूप में व्यवसाय या पेशे से आय होती है। साझेदार के रूप में व्यवसाय या पेशे के अलावा अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्ति इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने धारा 44एडी, 44एडीए, या 44एई के तहत अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है, वे इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

ITR-4 (सुगम): व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (सीमित देयता भागीदारी को छोड़कर) पर लागू, जिन्होंने धारा 44एडी या 44एई के तहत अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है। कुल कारोबार या सकल प्राप्तियाँ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रु. कमाने वाले पेशेवर (जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट) इस फॉर्म का उपयोग करने के पात्र नहीं हैं। अनुमानित कराधान योजना के अलावा अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्ति इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

गलत फॉर्म भरने से बचें 

गलत फॉर्म में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से कई परिणाम और संभावित समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले, यदि आपका रिटर्न गलत तरीके से दाखिल किया गया है तो आयकर विभाग आपके रिटर्न को अस्वीकार कर सकता है। ऐसे मामलों में, आपको उचित फॉर्म का उपयोग करके रिटर्न दोबारा दाखिल करना होगा। इसके साथ ही गलत आईटीआर फॉर्म का उपयोग करने से अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे अनावश्यक पत्राचार, देरी और अतिरिक्त प्रयास हो सकते हैं। तीसरा, गलत फॉर्म दाखिल करने पर आयकर अधिनियम के अनुसार आर्थिक जुर्माने से लेकर संभावित अभियोजन तक जुर्माना या कानूनी प्रभाव पड़ सकता है।

होंगे और गंभीर परिणाम

इसके अलावा, गलत तरीके से दाखिल किए गए रिटर्न की कर अधिकारियों द्वारा जांच या मूल्यांकन किया जा सकता है, जिससे आपके वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन में ऑडिट और पूछताछ हो सकती है। अंत में, गलत फॉर्म का उपयोग करने से आप अपनी विशिष्ट स्थिति पर लागू योग्य कर लाभ या कटौतियों से चूक सकते हैं। इन प्रतिकूल परिणामों से बचने के लिए, सही आईटीआर फॉर्म चुनना और सटीक और अनुपालन फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए कर विशेषज्ञ से पेशेवर सलाह लेना महत्वपूर्ण है।

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