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What is AIS: टैक्‍सपेयर के सभी ट्रांजैक्‍शन का कच्चा चिट्ठा है AIS, अपना ITR भरने से पहले जानिए कैसे करें डाउनलोड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सेबल इनकम और टीडीएस से जुड़ी जानकारी फॉर्म 26AS जारी कर उपलब्ध कराता रहा है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: December 06, 2021 17:34 IST
टैक्‍सपेयर के सभी...- India TV Paisa
Photo:FILE

टैक्‍सपेयर के सभी ट्रांजैक्‍शन का कच्चा चिट्ठा है AIS, अपना ITR भरने से पहले जानिए कैसे करें डाउनलोड

Highlights

  • टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) पेश किया है
  • करदाता अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर वार्षिक सूचना विवरण (AIS) हासिल कर सकते हैं
  • इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइलिंग को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है

Annual Information Statement: सरकार दावा करती है कि आपकी पाई—पाई का हिसाब उसके पास है। अब इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर इसका सबूत भी मिल गया है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया टूल – एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) पेश किया है। इस स्‍टेटमेंट में टैक्‍सपेयर्स के साल के दौरान किए गए सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन की डिटेल है। जैसे आपने कब और कितने शेयर बेचे, क्रेडिट कार्ड से कहां पेमेंट किया और कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये सभी जानकारियां इनकम टैक्स की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 

इससे पहले तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सेबल इनकम और टीडीएस से जुड़ी जानकारी फॉर्म 26AS जारी कर उपलब्ध कराता रहा है। आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि करदाता अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर सालभर के अपने लेखा-जोखा या वार्षिक सूचना विवरण (AIS) हासिल कर सकते हैं। AIS में अब आपको और डिटेल जानकारी मिल सकेगी। इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइलिंग को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 1 नवंबर से AIS सर्विस शुरू हो गई है। 

क्या है AIS? (What is AIS)

AIS एक व्यापक विवरण है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन का विवरण होता है, यानी इसमें वह जानकारी होती है जो आयकर अधिनियम, 1961 (Income tax Act, 1961) के तहत निर्दिष्ट होती है।

AIS में शामिल होंगी ये डिटेल 

1. शेयर ट्रांजैक्‍शन 

2. इंश्‍योरेंस 
3. क्रेडिट काड्र्स 
4. प्राॉपर्टी खरीद 
5. म्‍यूचुअल फंड्स 
6. सैलरी या बिजनेस इनकम 
7. डिविडेंड्स 
8. सेविंग्‍स अकाउंट या डिपॉजिट पर ब्‍याज 

एआईएस को दो भागों में बांटा गया है-

  • पहले भाग में सामान्य जानकारी होती है जैसे पैन, मास्क्ड आधार नंबर (masked Aadhaar number), करदाता का नाम, जन्म तिथि आदि। 
  • वहीं दूसरे भाग में टीडीएस, टीसीएस, वित्तीय लेनदेन, करों का भुगतान, कर मांग और धनवापसी व अन्य जानकारी पर होती है।

AIS ऐसे करें डाउनलोड

  1. सबसे पहले इनकम टैक्‍स की वेबसाइट https://incometax.gov.in ओपन करें।
  2. पैन/आधार और पासवर्ड के जरिए आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
  3. इसके बाद सबसे ऊपर ‘Services’ सेक्शन में जाएं।
  4. यहां एक नया टैब दो ऑप्‍शन लेफ्ट- टैक्‍स इन्‍फॉर्मेशन समरी (TIS) और राइट में AIS  होगा। (दोनों एक ही हैं. TIS में समरी होगी, जबकि AIS में उसकी पूरी डिटेल) 
  5. ‘एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS)’ पर क्लिक करना होगा।
  6. इसके बाद, ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
  7. अब आपको डाउनलोड पर टैप करना है।
  8. यहां आप PDF या JSON का ऑप्‍शन चुन सकते हैं और फिर डाउनलोड करें।
  9. PDF पासवर्ड प्रोटेक्‍टेड होगा. आपका पासवर्ड पैन (in CAPITAL)+ आपकी जन्म तारीख  (DDMMYYYY) है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया था ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट भाषण में कहा था कि ITR फाइलिंग की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए अब लिस्टेड शेयरों से होने वाले कैपिटल गेन, डिवेंडड इनकम और बैंकों व पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले इंटरेस्ट आदि जैसी जानकारियां पहले से ही इनकम टैक्स रिटर्न में भरी हुई मिलेंगी। अभी तक, सैलरी से होने वाली आय, टैक्स पेमेंट और टीडीएस आदि की जानकारी TRACES पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 26AS में पहले से मौजूद रहती हैं।

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