1. Hindi News
  2. पैसा
  3. टैक्स
  4. नई या पुरानी TAX व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का वक्त आया, जानें अपनी सैलरी के अनुसार किसका करें चुनाव

नई या पुरानी TAX व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का वक्त आया, जानें अपनी सैलरी के अनुसार किसका करें चुनाव

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Apr 12, 2023 01:02 pm IST,  Updated : Jul 08, 2023 06:08 pm IST

टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडिया टीवी को बताया कि नई या पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव करने से पहले हर व्यक्तिगत करदाता को अपना टैक्स लायबिलिटी और टैक्स सेविंग को देखना चाहिए।

इनकम टैक्स- India TV Hindi
इनकम टैक्स Image Source : INDIA TV

अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके एचआर डिपार्टमेंट से नई या पुरानी कर व्यवस्था में से किसी एक को चुनने के लिए मेल आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो जल्द ही आने वाला होगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कौन सही कर व्यवस्था चुनना सही होगा। टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार, अगर किसी की सैलरी 7.50 लाख रुपये तक है तो उसके लिए नई कर व्यस्था का चुनाव करना फायदेमेंद होगा क्योंकि नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया है। वहीं, अगर इससे अधिक आय है तो पुरानी कर व्यवस्था चुनना सही होगा। आइए जानते हैं कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये तक है तो कौन सी कर व्यवस्था का चुनाव करना सही होगा।

दोनों कर व्यवस्था में इनकम टैक्स की दर

Income tax rate
Image Source : INDIA TVइनकम टैक्स

अगर सालाना आय 10 लाख तक ऐसे बच सकते हैं टैक्स देने से...

Income tax Saving
Image Source : INDIA TVइनकम टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था में इस तरह कर सकते हैं बचत

TAX व्यवस्था
Image Source : INDIA TVTAX व्यवस्था

कर व्यस्था चुनने से पहले टैक्स की गणना कर लें

टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडिया टीवी को बताया कि नई या पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव करने से पहले हर व्यक्तिगत करदाता को अपना टैक्स लायबिलिटी और टैक्स सेविंग को देखना चाहिए। अगर, उसे लगता है कि उसकी सैलरी के अनुसार, उसने टैक्स बचत के लिए निवेश किए हैं तो उसे पुरानी कर व्यवस्था चुनना चाहिए। अगर वह बचत नहीं कर पा रहा तो दोनों कर व्यवस्था में मिलकार देखना चाहिए कि उसे कहां अधिक बचत हो रही है। फिर आईटीआर भरते समय वह नई या पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव कर सकता है। नई या पुरानी कर व्यवस्था चुनने के लिए कोई फिक्स नियम है। यह करदाता तो करदता डिपेंड करेगा। इसलिए हर करदाता को अपने इनकम के अनुसार, कर व्यवस्था चुनना बेहतर होगा।              

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Tax से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा