1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. विरोध के आगे झुकी सरकार, नए PF निकासी नियम को 31 जुलाई तक टाला

विरोध के आगे झुकी सरकार, नए PF निकासी नियम को 31 जुलाई तक टाला

 Written By: Surbhi Jain
 Published : Apr 19, 2016 05:45 pm IST,  Updated : Apr 19, 2016 05:45 pm IST

सरकार ने PF खाते में से नियोक्ता के योगदान की निकासी पर कर्मचारी के 58 साल पूरे होने तक रोक लगाने के नए नियम को तीन महीने के लिए टाल दिया है।

IndiaTV Hindi
विरोध के आगे झुकी सरकार, नए PF निकासी नियम को 31 जुलाई तक टाला

नई दिल्ली। सरकार ने श्रमिक संगठनों के विरोध को देखते हुए PF खाते में से नियोक्ता के योगदान की निकासी पर कर्मचारी के 58 साल पूरे होने तक रोक लगाने के नए नियम को तीन महीने के लिए टाल दिया है। इससे अंशधारक यदि दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है तो 31 जुलाई तक वह भविष्य निधि खाते से अपना पूरा पैसा निकाल सकेगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने संवाददाताओं से कहा, अधिसूचना लागू किए जाने पर 31 जुलाई 2016 तक के लिए रोक लगाई जा रही है। हम संबद्ध पक्षों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे।

भविष्य निधि में से नियोक्ताओं के योगदान की निकासी पर पाबंदी को लेकर श्रमिक संगठनों के देश के विभिन्न भागों में विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्री ने यह घोषणा की है। इस निर्णय के खिलाफ ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया। इसे 10 फरवरी से लागू किया जाना था लेकिन विरोध को देखते हुए इसे 30 अप्रैल तक टाल दिया गया था। दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि ईपीएफ में नियोक्ताओं के योगदान (मूल वेतन का 3.67 फीसदी) का कर्मचारियों के लिए कैसे बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

कर्मचारी यूनियन पीएफ निकासी नियमों को कड़ा किए जाने के फैसले को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर अंशधारकों के दो महीने से अधिक बेरोजगार होने पर भविष्य निधि से 100 फीसदी निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार ट्रेड यूनियनों तथा अन्य संबद्ध पक्षों की चिंताओं को देखते हुए मंत्रालय ने अधिसूचना 30 अप्रैल तक स्थगित रखने का निर्णय किया है। अब इसे 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। बयान में कहा गया है, श्रम मंत्रालय के निर्देश पर उक्त प्रावधान अब एक अगस्त 2016 से प्रभाव में आएगा और इसके लिए संशोधित अधिसूचना जारी की जाएगी।

यह भी पढ़ें- निष्क्रिय पड़े ईपीएफ एकाउंट में जमा राशि पर 1 अप्रैल से मिलेगा ब्‍याज

यह भी पढ़ें- EPF Vs NPS: अपने फायदे अपने नुकसान, जानिए रिटायरमेंट के लिए बेहतर क्‍या?

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा