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बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की ​बड़ी कार्रवाई, 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त

 Written By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 10, 2019 11:00 am IST,  Updated : Nov 10, 2019 11:00 am IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की है।

Enforcement Directorate - India TV Hindi
Enforcement Directorate 

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की है। निदेशालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग (धन-शोधन) निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत साई इंफोसिस्टम्स लिमिटेड (एसआईएस) की 37 अचल संपत्तियों की कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किए हैं। 

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इन संपत्तियों में 'गुजरात और आस पास की जगहों पर कई भूखंड, फार्म हाउस तथा वाणिज्यिक और आवासीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। ये सम्पत्तियां एसआईएस और इस समूह की एट्रियम इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड और सुज्योत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य इकाइयों के नाम हैं।' जब्त की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य 56.21 करोड़ रुपए है। निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि एसआईएस और उसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुरेंद्र कुमार कक्कड़ ने भारतीय स्टेट बैंक और कुछ बैंकों एक समूह से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिए थे। 

जांच एजेंसी का दावा है कि एसआईएस समूह ने ऋण से प्राप्त धन का बताए गए कामों पर उपयोग करने के बजाय उसकी हेरा-फेरी की और उससे समूह एवं उसकी कंपनियों, रिश्तेदारों इत्यादि के नाम पर कई अचल संपत्तियां खरीदीं गयीं। इससे बैंकों का कर्ज फंस गया और उनको 867 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ। मामले में कक्कड़ के अलावा कंपनी के एक और निदेशक राजीव गुप्ता को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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