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वित्त मंत्री ने कहा- राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति के वादे को पूरा करेगा केंद्र, समयसीमा नहीं बताई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यों को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार माल एवं सेवाकर (जीएसटी) से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की अपनी प्रतिबद्धता को निभाएगी।

India TV Business Desk Written by: India TV Business Desk
Published on: December 13, 2019 6:52 IST
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman speaks in the Rajya Sabha during the Winter Session of Par- India TV Paisa
Photo:PTI

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman speaks in the Rajya Sabha during the Winter Session of Parliament in New Delhi on Thursday

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यों को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार माल एवं सेवाकर (जीएसटी) से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की अपनी प्रतिबद्धता को निभाएगी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि केंद्र कब तक यह भरपाई कर देगा। राज्यों की शिकायत है कि उन्हें जीएसटी राजस्व में होने वाले कमी की अगस्त से भरपाई नहीं की जा रही है। देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होते समय केन्द्र ने राज्यों से वादा किया था कि उनके राजस्व में होने वाले नुकसान की वह भरपाई करेगा। 

गौरतलब है कि केंद्र ने पांच साल तक राज्यों को यह मदद देने का वादा किया है। देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई 2017 से अमल में आई है। राज्यों को यह भरपाई दो महीने के भीतर की जानी चाहिये लेकिन राज्यों का कहना है कि उन्हें अगस्त 2019 से यह राशि नहीं मिल रही है। सीतारमण राज्यसभा में अतिरिक्त अनुदान मांगों पर संसद की मंजूरी के लिये हुई चर्चा का जवाब दे रही थीं। चर्चा के दौरान कांग्रेस, वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने जीएसटी मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। ये दल जानना चाहते थे कि उन्हें कब यह मुआवजा दिया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र अपने दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि राज्यों को जीएसटी के तहत मुआवजा पांच उत्पादों पर लगाए जा रहे उपकर से दिया जाता है। यह मुआवजा विभिन्न राज्यों के वर्ष 2015-16 के राजस्व को आधार मानकर उसमें हर साल 14 प्रतिशत की वृद्धि की गणना के अनुसार दिया जाता है। जीएसटी लागू होने के पहले साल 2017-18 में जीएसटी उपकर के तहत कर संग्रह 62,596 करोड़ रुपए रहा जिसमें से 41,146 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए गए। शेष 15,000 करोड़ रुपए को अगले साल की राशि में शामिल कर लिया गया। इसके बाद के वर्षों में राज्यों को 95,081 करोड़ रुपए और 69,275 करोड़ रुपए जारी किए गए। 

सीतारमण ने बताया कि इस मद में इस साल 31 अक्टूबर 2019 तक 55,467 करोड़ रुपए प्राप्त हुए जबकि राज्यों को 65,250 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 'चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 9,783 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हो चुका है।' उन्होंने कहा कि राज्यों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने हालांकि माकपा के के के रागेश के सीधे सवाल का काई जवाब नहीं दिया। रागेश ने पूछा कि बकाये का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा। इस पर वित्त मंत्री ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सीतारमण ने कहा कि केवल गैर-भाजपा शासित राज्य ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को अगस्त के बाद से जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया गया है। 

एकीकृत जीएसटी के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि 2017-18 में किसी राज्य ने एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का दावा नहीं किया था लेकिन इसके बाद के वर्षों में इसका भुगतान किया गया। आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान के स्थानांतरण पर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि 2017-18 के आईजीएसटी राजस्व के वितरण मामले को देखने के लिये राज्य मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है। इस मामले को जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जायेगा। जैसी ही मंत्री समूह की यह रिपोर्ट मिलेगी इसे जीएसटी के मामले सर्वोच्च अधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जायेगा। सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांत को लेकर प्रतिबद्ध है और वह सभी राज्यों के बकाये का पूरा भुगतान करेगी। वित्त मंत्री के जवाब के बाद राज्य सभा ने चालू वित्त वर्ष की 21,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान मांगों को ध्वनिमत से अपनी सहमति दे दी। लोकसभा पहले ही अतिरिक्त व्यय से संबंधित इन मांगों को पारित कर चुकी है। 

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