1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. फ्यूचर-रिलायंस सौदा: अमेजन ने सेबी से की गुजारिश, शेयर बाजारों को अवलोकन पत्र वापस लेने का दे निर्देश

फ्यूचर-रिलायंस सौदा: अमेजन ने सेबी से की गुजारिश, शेयर बाजारों को अवलोकन पत्र वापस लेने का दे निर्देश

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 31, 2021 08:57 am IST,  Updated : Aug 31, 2021 08:57 am IST

उल्लेखनीय है कि सेबी ने इस साल जनवरी में फ्यूचर ग्रुप की योजना और रिलायंस को संपत्ति की बिक्री के लिए कुछ शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी थी।

फ्यूचर-रिलायंस सौदा:...- India TV Hindi
फ्यूचर-रिलायंस सौदा: अमेजन ने सेबी से की गुजारिश, शेयर बाजारों को अवलोकन पत्र वापस लेने का दे निर्देश  Image Source : FILE

नयी दिल्ली। अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने पूंजी बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखकर शेयर बाजारों को 24,713 करोड़ रुपये के प्रस्तावित फ्यूचर-रिलायंस सौदे को लेकर जारी अवलोकन पत्रों को वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है। कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से सौदे से संबंधित उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के अनुपालन को लेकर जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। 

अमेजन डॉट कॉम एनवी इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी ने 17 अगस्त को लिखे पत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने छह अगस्त, 2021 को अपने निर्णय में कहा कि सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थ (ईए) का आदेश मध्यस्थता और सुलह (ए एंड सी) अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत दिया गया आदेश है। इस प्रकार, मध्यस्थता आदेश अधिनियम की धारा 17(2) के प्रावधानों के तहत लागू किया जा सकता है।

पढ़ें- पेटीएम से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा, कंपनी ने थोपा एक्स्ट्रा चार्ज

पढ़ें- अब गैर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी आएगा आधार OTP, UIDAI ने बताई पूरी प्रक्रिया

 

पत्र के अनुसार, ‘‘आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश और उच्चतम न्यायालय की उसकी पुष्टि के बाद अमेजन आपसे निर्णय को लागू करने के लिये जरूरी कदम उठाने का आग्रह करती है।’’ इस बारे में अमेजन ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जबकि फ्यूचर ग्रुप ने ई-मेल के जरिये पूछे गये सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि सेबी ने इस साल जनवरी में फ्यूचर ग्रुप की योजना और रिलायंस को संपत्ति की बिक्री के लिए कुछ शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके आधार पर बीएसई ने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे में अपनी ‘प्रतिकूल अवलोकन नहीं’ रिपोर्ट दी थी।’’ 

शेयर बाजार ने 20 जनवरी, 2021 को दी अपनी अवलोकन पत्र में कहा था कि उसे सूचीकरण समझौते के प्रावधानों के तहत सूचीबद्धता / सूचीबद्धता समाप्त करने / निरंतर सूचीबद्धता आवश्यकताओं पर असर रखने वाले उन मामलों के सीमित संदर्भ में कोई प्रतिकूल अवलोकन नहीं है।’’

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा