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गोल पापड़ पर GST नहीं लेकिन चौकोर पापड़ पर लगता है टैक्स ! हर्ष गोयनका समझना चाहते हैं लॉजिक

Edited by: India TV News Desk Published : Aug 31, 2021 03:54 pm IST, Updated : Aug 31, 2021 03:54 pm IST

हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट में पूछा है कि गोल पापड़ पर जीएसटी से छूट मिलती है लेकिन चौकोर पापड़ टैक्स के दायरे में आता है।

गोल पापड़ पर GST नहीं...- India TV Paisa
Photo: HARSH GOENKA @HVGOENKA

गोल पापड़ पर GST नहीं लेकिन चौकोर पापड़ पर Tax?

भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स का सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। सरकार ने टैक्स की निश्चित कैटेगरी फिक्स की हैं और प्रत्येक कैटेगरी में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया है। लेकिन फिर भी कई बार लोगों के बीच असमंजस पैदा हो सकता है। ऐसा ही कंफ्यूजन इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल ट्विटर पर बेहद एक्टिव और आरपीजी समूह के मुखिया हर्ष गोयनका ने पापड़ पर टैक्स को लेकर एक सवाल किया है।

हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट में पूछा है कि गोल पापड़ पर जीएसटी से छूट मिलती है लेकिन चौकोर पापड़ टैक्स के दायरे में आता है। गोयनका ने ट्वीट में चार्टड अकाउंटेंट से इस उलझन का हल पूछा है। हर्ष गोयनका के 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में गोयनका के सवाल पर कई लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। 

फॉलोअर्स ने दिए ये जवाब

एक फॉलोअर याज्दी इसका कारण बताया कि गोल पापड़ हाथ से बनाए जाते हैं और चौकोर पापड़ मशीन से बनते हैं। एक यूजर विक्रांत का कहना था चूंकि चौकोर पापड़ का प्रयोग ज्यादातर पब या बार में शराब के सेवन के दौरान होता है इसलिए इस पर टैक्स लगता है। वहीं गोल पापड़ लिज्जत जैसे ग्रामाद्योग द्वारा तैयार किए जाते हैं इसलिए इन पर टैक्स नहीं लगता। वहीं कुछ यूजर्स ने इसमें लगने वाले तेल और दाल को टैक्स में शामिल करने और इसे बाहर रखने के कारण के रूप में बताया।

क्या कहता है कानून

पापड़ को लेकर दरअसल पिछले हफ्ते तक असमंजस की स्थिति थी। लेकिन जीएसटी की दर को लेकर गुजरात की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) बेंच ने बीते हफ्ते एक नया ऐलान किया है। AAR ने कहा है कि पापड़ पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि पापड़ पर जीएसटी की दर शून्य होगी।गुजरात की एएआर ने बेंच ने कहा है कि पापड़ पहले हाथ से बनाए जाते थे और इसका आकार गोल होता था। अब पापड़ अलग-अलग प्रकार और आकार में बनाए जाते हैं। गुजरात बेंच ने कहा, अलग-अलग पापड़ बनाने की जहां तक बात है तो ‘इनग्रेडिएंट’ (कच्चे माल) के मामले में यह एक समान है, निर्माण और इस्तेमाल का तरीका भी समान है, इसलिए पापड़ को HSN 19059040 की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

गुजरात एएआर ने क्या कहा

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल गृह उद्योग ने गुजरात एएआर से अपने प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन को लेकर रूलिंग देने की मांग की थी। ग्लोबल गृह उद्योग पुरी पापड़ और बिना तले हुए पापड़ (अनफ्राइड) बनाता है। एएआर को ग्लोबल गृह उद्योग ने बताया कि उसके पापड़ में मेन इनग्रेडिएंट के तौर पर आटा, मसाला, नमक और तेल का इस्तेमाल होता है। उद्योग ने बताया कि यह कूक्ड फूड आइटम नहीं है बल्कि इसे खाने से पहले तलना होता है।

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